बिलासपुर में सरकारी घोटाले का बड़ा खुलासा: आरटीओ अधिकारी आनंदरूप तिवारी पर भारी आरोप, तत्काल निलंबन

रायपुर, 03 जून 2025 : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भू-अर्जन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के चलते वरिष्ठ राजस्व सेवा अधिकारी (आर.एस.एस.) श्री आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार, श्री तिवारी पर चकरभाठा विस्तार क्षेत्र निर्माण हेतु की गई भूमि-अर्जन प्रक्रिया में लापरवाही और उदासीनता का आरोप है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है।

श्री तिवारी तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी (रा.से.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के रूप में पदस्थ हैं। शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा-3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में श्री तिवारी को आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में अटैच किया गया है। इस दौरान उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इस कार्रवाई को प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि लोकहित से जुड़े मामलों में कोई भी लापरवाही या अनियमितता सहन नहीं की जाएगी।

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