चाकू दिखा कर लूट की वारदात : सुपेला पुलिस ने पकड़े शातिर लुटेरे, दुर्ग में युवक से दिनदहाड़े मोबाइल लूटा, आरोपी बोले -‘पहनाओ इसे चाकू’, पुलिस ने दोनों को धर दबोचा, एक नाबालिग सम्मिलित, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल.

दिनांक 01 जून 2025 को प्रार्थी देवराज साहू पिता संतोष साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ग्रीन चौक एस.पी. पेट्रोल पंप के पीछे थाना मोहन नगर जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 01 जून 2025 को अपने मोटर सायकल क्रमांक सीजी 08 एजी 2169 होंडा साईन से पेटिंग के काम से गुढ़ियारी रायपुर जा रहा था। चंद्रा मौर्या टॉकिज चौक के पास सुपेला पहुंचते ही मेरे मोटर सायकल होंडा साईन का पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं रुक कर चौक में खड़ा था। लगभग 04:00 बजे उसी समय दो लड़के आये और मुझे अकेला देखकर एका-एक हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे और मेरे शर्ट के जेब में रखे मोबाइल रेड़मी कंपनी को बलपूर्वक निकालने लगा, तब मैं उसका हाथ पकडा तो मारपीट करने लगे और मेरे शर्ट के जेब में रखे मोबाइल रेडमी कंपनी को बलपूर्वक निकालने लगा, तब मै उसका हाथ पकड़ा तो उसका साथी बोला समीर मार..******.. को होशियार बन रहा है, बोलकर हाथ मुक्का से मारपीट किया और उस लड़के ने अपने कमर तरफ से चाकू निकाला तब समीर बोला गोरु इसको पहना दे चाकू।

चाकू देखकर मारपीट से मै डर गया, तब मैं दोनो शर्ट के जेब से मेरा रेड़मी कंपनी का मोबाइल पुरानी इस्तेमाली जिसमें एयरटेल कंपनी का सीम नंबर 9238180273 लगा था। कीमत 10000/- रुपये को बलपूर्वक लूटकर भाग गये एवं मारपीट से मेरे गले, गाल एवं दाढ़ी पर चोट आयी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 646/2025 धारा- 309(6) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान माल मुल्जिम की पतासाजी के दौरान मुखबीर से मिली सूचना पर आरोपी जसवंत सिंह उर्फ गोरु पिता महेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष साकिन केम्प 01 एवं अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने कथन में बताया कि एक मोटर सायकल चालक व्यक्ति को चाकू दिखाकर मारपीट कर एवं बलपूर्वक से मोबाइल को लुटे है एवं अपचारी बालक ने अपने घर में मोबाइल रियलमी कंपनी को अपने घर में रखना बताया है। आरोपी व अपचारी बालक के निशानदेही पर प्रकरण पृथक-पृथक आरोपी अपचारी बालक से रियलमी कंपनी मोबाइल को एवं आरोपी जसवंत सिंह उर्फ गोरु से प्रकरण में प्रयुक्त चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी आदतन अपराधी है, उसके विरूद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी को दिनांक 02 जून 2025 को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

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