भगिनी सहायता योजना में राशि हुई दुगुनी, प्रथम दो बच्चों के जन्म पर 20 हजार रुपए की दी जाएगी सहायता राशि

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत् पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के बच्चे के जन्म पर देय राशि 10 हजार रूपये में वृद्धि करते हुए 20 हजार रूपये कर दिया गया है।

श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ उठाने हेतु आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के 90 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज, पंजीयन कार्ड, जच्चा-बच्चा कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, के साथ योजना के लिए आवेदन कर सकते है। यह योजना प्रथम दो बच्चों के जन्म तक देय है।

योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का श्रमिक पंजीयन होना आवश्यक है। हितग्राही निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोडर आईडी, बैंक पासबुक, 1 फोटो, परिवार सदस्यों का आधार कार्ड, नियोजन प्रमाण-पत्र जो कि पंजीकृत ठेकेदार, ट्रेड यूनियन संघ, जनपद सीईओ, श्रम निरीक्षक द्वारा जारी किया गया हो उक्त दस्तावेज के साथ ऑनलाईन लोक सेवा केन्द्र, व्हीएलई, सीएससी, श्रम विभाग में आवेदन कर सकते है।

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