झारखंड से उत्तरप्रदेश तक फैले मानव तस्करी रैकेट का खुलासा : ‘काम दिलवाऊंगा’ कहकर युवती को एक लाख में बेचा, फिर मंदिर में जबरन कराई शादी, सात गिरफ्तार, दो राज्यों में फैला था अपराध का जाल…पढें पूरी ख़बर.

प्रार्थिया द्वारा दिनांक 21 जून 2025 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि लगभग 06 माह पूर्व प्रार्थिया की चचेरी बहन काम की तलाश में प्रार्थिया के पास आई थी, कुछ दिन अंबिकापुर के होटल में प्रार्थिया के साथ काम करने के बाद प्रार्थिया की बहन अलग-अलग जगह काम करते हुए बंडाबहरा अंबिकापुर स्थित एक होटल में वेटर का काम करने लगी। होटल मालिक द्वारा होटल के पास में ही दिये गये किराये के कमरे में रहती थी, दिनांक 05 जून 2025 को प्रार्थिया और उसके अन्य साथी चचेरी बहन से मिलकर आये थे। दिनांक 19 जून 2025 को प्रार्थिया के मोबाईल नम्बर पर अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा फोन कर बोला गया कि प्रार्थिया की बहन उसके पास है, एक लाख रूपये दो और अपनी बहन को ले जाओ, फिर उसके बाद प्रार्थिया की बहन से उसका बात कराया गया, तब प्रार्थिया अपनी चचेरी बहन से पूछताछ की तो इसकी बहन बताई कि चठिरमा अम्बिकापुर निवासी काबिल अंसारी उसकी पत्नी हीना और रामेश्वरी सोनवानी पीड़िता को अधिक पैसे का काम दिलाने का झांसा देकर उत्तरप्रदेश ले जाकर एक लाख रूपये में बेच दिए हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में अपराध कमांक 184/25 धारा 143(2), 87, 3 (5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन कर पीड़ित युवती को तत्काल बरामद कर मामले के आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।  इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान मामले की प्रार्थिया से पुछताछ कर कथन दर्ज किया जाकर आरोपियों के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर मामले में शामिल आरोपियों को दिनांक 21 जून 2025 को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) काबिल अंसारी पिता समीम अंसारी उम्र 31 वर्ष साकिन ग्राम बांहो कुदा थाना रंका जिला गढ़वा झारखण्ड हा.मु. चठिरमा बैरियर के पास थाना गांधीनगर, (02) हीना पति काबिल अंसारी उम्र 29 वर्ष साकिन टपरकेला थाना लखनपुर, (03) रामेश्वरी सोनवानी पति ज्ञानचंद सोनवानी उम्र 51 वर्ष साकिन टपरकेला थाना लखनपुर का होना बताया गया, मामले के आरोपी काबिल अंसारी का दिनांक 21 जून 2025 से पुलिस रिमांड लेकर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी काबिल अंसारी का जान पहचान भिंड मध्यप्रदेश निवासी सुरेन्दर कुशवाहा से करीब 02 वर्ष पूर्व हुआ था, जो शादी के लिए लड़की खोजने गढ़वा झारखण्ड आया था। वहीं काबिल अंसारी का मुलाक़ात सुरेन्द्र कुशवाहा से हुआ था, बातचीत के दौरान सुरेन्दर आरोपी से बोला था कि कोई लड़की मिलेगी तो बताना शादी के लिए गांव के लड़कों से शादी करा देगें और उसके बदले अच्छा पैसा भी दिलवाउंगा फिर उसने अपना मोबाईल नंबर भी दिया था। इसी दौरान आरोपी की पत्नी की सहेली (पीड़िता) लगभग 20-22 दिन पहले आरोपी के घर आई थी, तब आरोपी पीड़िता को देखकर उसको शादी के लिए बेच कर पैसा कमाने की योजना होने की जानकारी अपनी पत्नी हीना को बताया और बाद में अपनी सास रामेश्वरी को भी रुपये का लालच देकर घटना में शामिल कर लिया।

बाद में सुरेन्दर कुशवाहा के कहने पर आरोपी काबिल अंसारी उसकी पत्नी हीना और सास रामेश्वरी के साथ मिलकर पीड़िता को कानपुर उत्तरप्रदेश ले गए जो आरोपी काबिल, सुरेन्दर कुशवाहा से संपर्क किया तब सुरेन्दर बोला कि अपनी सास रामेश्वरी को लड़की की माँ बना कर औरया उत्तरप्रदेश भेज दो, तब आरोपी अपनी सास रामेश्वरी के साथ पीड़िता को औरया उत्तरप्रदेश भेज दिया जहाँ पर सुरेन्दर कुशवाहा एवं उसका साथी सकील मिला जो रामेश्वरी से कुछ बात किये फिर सभी आरोपीगण पीड़िता को शादी करने की बात बोले, जो पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपियों द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर जबरन विवाह हेतु हामी भरवाया गया।  मौक़े पर रामेश्वरी लड़की (पीड़िता) की माँ बनकर लड़के वालों से मिली थी, उसके बाद मंदिर में शादी हेतु लड़का सुमित राठौर और उसके पिता राकेश राठौर आये और पीड़िता का सुमित राठौर से माला डलवा कर मंदिर में जबरन शादी करवा दिए, इसके बदले में सुरेन्दर कुशवाहा रामेश्वरी को 40,000/- रुपये दिया था और बाद में रामेश्वरी आते समय पीड़िता का मोबाइल ले आई थी, जिससे पीड़िता किसी से संपर्क ना कर सके, तब आरोपी काबिल रामेश्वरी से नगद रकम और पीड़िता का मोबाइल लेकर उसमें से सिम निकालकर फेंक दिया।

आरोपी काबिल अंसारी के निशानदेही पर मामले में शामिल आरोपी सुरेन्दर कुशवाहा एवं सकील को पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (04) सुरेन्दर कुशवाहा आत्मज संजय कुशवाहा उम्र 26 वर्ष साकिन लहार मड़ियापुरा थाना लहार भिंड मध्यप्रदेश, (05) सकील खान आत्मज ईयाद अली उम्र 38 वर्ष साकिन राजपुर जिला कानपुर उत्तरप्रदेश का होना बताया गया, आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए 70 हजार रुपये नगद रकम लेकर पीड़ित युवती का सुमित राठौर से जबरन विवाह कराकर राकेश राठौर के साथ ग्राम सरावन उत्तरप्रदेश भेजना स्वीकार किया गया। जिसमें से 40000/- रुपये काबिल की सास रामेश्वरी को देना बताया था, 30000/- शेष रकम में से 20000/- स्वयं रखना एवं 10000/- अपने साथी सकील को देना बताया है। आरोपियों के कब्जे से नगद रकम 3100/- रुपये बरामद किया गया है। आरोपियों के निशानदेही पर पीड़िता को सुमित राठौर एवं उसके पिता राकेश राठौर के कब्जे से दस्तयाब कर पीड़िता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, जो बताई कि पीड़िता का मंदिर में जबरन शादी करने के बाद लड़के वाले पीड़िता को अपने ग्राम सरावन उत्तरप्रदेश ले आये। पीड़िता के द्वारा लड़का सुमित राठौर को घटना के बारे में सब कुछ बताये जाने के बाद भी आरोपी सुमित राठौर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करता था, साथ ही सुमित राठौर एवं अन्य लोगों के घर में ना रहने पर सुमित का पिता राकेश राठौर भी पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है। इस दौरान पीड़िता ग्राम सरावन से भागने का प्रयास की, जो आरोपी सुमित राठौर और उसके पिता राकेश राठौर पीड़िता को पकड़ कर घर वापस लाकर मारपीट किये थे। पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नामा (06) सुमित राठौर आत्मज राकेश राठौर उम्र 26 वर्ष साकिन सरावन थाना गौहन जिला जालौन उत्तरप्रदेश, (07) राकेश राठौर आत्मज गौरी शंकर राठौर उम्र 52 वर्ष साकिन सरावन थाना गौहन जिला जालौन उत्तरप्रदेश का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया।

आरोपी काबिल अंसारी, हीना एवं रामेश्वरी को प्राप्त नगद रकम 40,000/- रुपये में से रामेश्वरी अपना हिस्सा 10,000/- रुपये रख ली थी, बाकी पैसा को आरोपीगण खाने पिने व घूमने में खर्च कर दिए हैं, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 नग मोबाइल एवं 01 नग प्रार्थिया से लिया गया मोबाइल एवं अन्य आरोपियों से 3100/-रुपये नगद बरामद किया गया है। प्रकरण में धारा 137(2), 140(3), 142, 144(2), 64(2)(ड), 69 बी.एन.एस. जोड़ कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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