आरोपी भोलू उर्फ विकास दास मानिकपुरी पिता स्व. कमलदास मानिकपुरी उम्र 20 वर्ष निवासी अटल आवास सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरुद्ध थाना सरकंडा जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अप0 क्र.-921/2025 धारा – 74, 296, 115, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट दर्ज
बिलासपुर, 5 जुलाई 2025 : प्रार्थिया ने दिनांक 03.07.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की स्कूल जा रही थी तभी मोहल्ले के भोलू मानिकपुरी अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जिसे इसकी लड़की मना की तो सभी अश्लील गाली गलौच कर हाथ बांह पकड़कर गाली गलौच मारपीट किये हैं।
प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्रीराजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना किया गया जिनके द्वारा घेराबंदी कर आरोपी भोलू उर्फ विकास दास मानिकपुरी को अशोक नगर अटल आवास में पकड़ा गया जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया, जिससे आरोपी भोलू उर्फ विकासदास मानिकपुरी को आज दिनांक 04.07.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
