बुलेट वाहन में प्रेशर हार्न/ मोडिफाई साइलेंसर लगाकर चलाने वालो की अब खैर नहीं, यातायात पुलिस जांजगीर की सख्त कार्रवाई.
सड़क दुर्घटनाओं/ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए, जिसकी रोकथाम के लिए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही.
मोडिफाईड साइलेंसर/प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलायें जाने पायें जाने पर दो दिवस में 16 बुलेट वाहन चालकों के विरूद्ध MV ACT के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर को निकलवाया गया है.
इसके अतिरिक्त मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, नो एंट्री में भारी में वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर 173 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।
जांजगीर-चांपा. 05 जुलाई 2025 : जिले में सड़क दुर्घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा यातायात पुलिस ने दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 16 बुलेट चालकों के वाहन से मोडिफाई साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न हटवाए गए, वहीं 173 वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उचित बचाव के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जांजगीर-चांपा श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध दिनांक 03 जुलाई 2025 एवं 04 जुलाई 2025 को अभियान चलाकर कार्यवाही की गई, जिसमें बुलेट मोटर सायकल में प्रेशर हार्न एवं मोडिफाई साइलेंसर लगाकर मोटर सायकल चलाते जाने पायें जाने से वाहन चालकों के विरूद्ध एवं मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, नो एंट्री में भारी वाहन को प्रवेश करना एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
यातायात पुलिस जांजगीर की अपील –
1. शराब के नशे में वाहन न चलाएं.
2. तेज गति से वाहन न चलाएं.
3. हेलमेट पहन कर मोटर सायकल चलाएं.
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करें.
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाएं.
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरतें.
8. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध.
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें.
11. नाबलिगों को वाहन नहीं चलाने देवें.
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सुभाष चौबे, निरीक्षक लालन पटेल, उपनिरीक्षक अनिल बड़ा,सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्रधान आरक्षक अनुराग सिंह, आरक्षक चंद्रशेखर ओग्रे, आरक्षक भूपेंद्र कोसले, आरक्षक मनोज राठौर एवं अन्य कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा है।
