एक वर्ष से अपहृत बालिका एवं आरोपी की पामगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही थी लगातार पातासाजी.
आरोपी सुनील मनहर उम्र 25 वर्ष निवासी रसौटा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (ढ), भा.द.वि. 04, 06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा. 07 जुलाई 2025 : एक वर्ष से अपहृत नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर हैदराबाद ले जाकर अनाचार करने वाले आरोपी को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बालिका को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में की गई।
मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका दिनांक 28 जून 2024 को घर पर नहीं थी, किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भाग ले गया होगा, की आशंका पर दी गई सूचना रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी, मुखबीर से सूचना मिली कि अपहृता बालिका आरोपी सुनील मनहर के साथ उसके घर ग्राम रसौटा में है, जिस पर पामगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से उसे बरामद किया गया। आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर हैदराबाद तरफ भगा ले जाना तथा उसके साथ जबरन अनाचार करने का जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक संतोष बंजारे, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, महिला आरक्षक अंजीमा बंजारे, आरक्षक यशवंत पाटले एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।
