जूटमिल पुलिस ने गांधीनगर में मारपीट करने वाले दो विधि के साथ संघर्षरत बालक सहित छः आरोपियों को किया गिरफ्तार, बलवा में भेजा रिमांड पर.
आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 119(1), 296, 351(3), 115(2), 191(2), 191(3) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 241/2026 में अपराध पंजीबद्ध किया गया.
रायगढ़. 11 जुलाई 2025 : रायगढ़ जिले के गांधीनगर जूटमिल क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे युवक और उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना ने सनसनी फैला दी है। जूटमिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया है।
गांधीनगर, जूटमिल में मारपीट की घटना के बाद जूटमिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार बालिग सहित दो विधि के साथ संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड पर पेश किया है। घटना 10 जुलाई की रात की है जब थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव को सूचना मिली थी कि गांधीनगर में कुछ लड़कों द्वारा मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आहत से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करते हुए सभी को हिरासत में लिया।
घटना के संबंध में ग्राम चुरेला, थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी प्रिंस भारद्वाज (20 वर्ष) ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सराईभदर, रायगढ़ में अपनी मौसी के घर शादी समारोह में आया था। रात करीब 10:30 बजे वह अपनी दीदी और जीजा को मिट्ठूमुड़ा मोटर साइकिल से छोड़कर लौट रहा था, तभी गांधीनगर में रास्ता रोक कर बादल यादव, वंश रात्रे और उनके अन्य साथियों ने पैसे की मांग करते हुए गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। किसी तरह भागकर उसने अपनी मौसी को घटना की जानकारी दी और फिर परिजनों के साथ थाना जा रहा था, तभी रात करीब 11:30 बजे वही युवक दोबारा रास्ता रोककर गाली-गलौज करने लगे और डंडे व लात-घूंसे से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए प्रार्थी के माता-पिता और भाई के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की।
जूटमिल पुलिस ने गांधीनगर के वंश रात्रे, करन भारद्वाज, बादल यादव, युवराज उर्फ गोपी टंडन और दो विधि के साथ संघर्षरत बालकों को गिरफ़्तार कर घटना में प्रयुक्त डंडा भी ज़ब्त कर लिया है। चूंकि यह बलवा और सामूहिक मारपीट की गंभीर घटना थी, इसलिए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 119(1), 296, 351(3), 115(2), 191(2), 191(3) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 241/2026 में अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी – 01. वंश रात्रे पिता संतोष रात्रे उम्र 22 वर्ष, 02. करन भारद्वाज पिता दुखुराम भारद्वाज उम्र 23 वर्ष, 03. बावल यादव पिता सुनील कुमार यादव उम्र 18 वर्ष 06 माह, 04. मनीष खटर्जी पिता सहसराम खटर्जी उम्र 22 वर्ष सभी गांधीनगर जूटमिल.
