किसी व्यक्ति के आईडी से मोबाइल सिम एक्टिवेट कर लाभ प्राप्त करने के लिए, उस सिम को किसी अन्य व्यक्ति को देने वाले आरोपियों पर की गई कायर्वाही,
थाना सिटी कोतवाली में अपराध धारा 420 भादवि, 66सी, 66डी आईटी एक्ट का पृथक-पृथक तीन प्रकरण पंजीबद्ध कर की गई विवेचना.
बलौदाबाजार-भाटापारा. 19 जुलाई 2025 : बलौदाबाजार जिले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी मोबाइल सिम एक्टिवेशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विभिन्न गांवों में घूमकर फर्जी पहचान पत्र और आईडी का उपयोग कर सिम कार्ड एक्टिवेट करते और उन सिमों को अन्य लोगों को बेचते थे। इस साइबर धोखाधड़ी से कई नागरिकों के नाम पर सिम चलाए जा रहे थे जिनसे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
फर्जी मोबाइल सिम नंबर एवं ऐसे नंबरों को जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरणों में मोबाइल नंबर धारकों से पूछताछ कर विस्तृत कथन लिया गया, जिन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा इनके नाम, पता, व आईडी का गलत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर छल कपट करते हुए, इनके नाम से मोबाइल सिम नंबर को जारी कर, किसी अन्य व्यक्ति को सिम देकर लाभ प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा उक्त सिम को कभी भी क्रय या उपयोग नहीं किया गया है और ना ही सिम किसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया है।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध धारा 420 भादवि, 66सी, 66डी आईटी एक्ट का पृथक-पृथक 03 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा पीओएस संचालक आरोपियों चोखेलाल कन्नौजे, मोहनलाल माहोरे एवं धनंजय यादव से विस्तृत पूछताछ किया गया, जिसमें यह पता चला कि आरोपियों द्वारा गांव-गांव में घूम कर सिम का विक्रय किया जाता था। आरोपियों द्वारा आवेदकों के नाम, आईडी का उपयोग कर एवं फोटो लगाकर सिम एक्टिवेट कर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता था। प्रकरण में दोनों आरोपियों को दिनांक 17 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।
आरोपियों के नाम –
1. चोखेलाल कन्नौजे उर्फ राहुल उम्र 23 साल निवासी ग्राम लटुवा थाना सिटी कोतवाली
2. मोहनलाल माहोरे उम्र 37 वर्ष निवासी साहू बाडा षष्ठी मंदिर के पीछे सिविल लाइन बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली
3. धनंजय यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जैतपुरी थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा.
