आरोपी सुरेश चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी पिपरदा थाना बम्हनीडीह जिला जांजगीर चाम्पा के विरूद्ध धारा 137(2),87, 64 (2)(ड)BNS 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
जांजगीर-चाम्पा, 20 जुलाई 2025 : आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 15.06.2025 को थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रं. 56/2025 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में व अति पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप व SDOP चांपा यदुमणी सिदार के कुशल मार्गदर्शन में अपृहता एवं आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी जिसको सायबर तकनीकी के माध्यम से उधमपुर जम्मू कश्मीर तरफ से आरोपी सुरेश चौहान के कब्जे से अपृहता को बरामद किया पूछताछ करने पर शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक भवानी सिंह चौहान थाना प्रभारी बम्हनीडीह, सउनि. सुनील टैगोर, आरक्षक सचेन्द्र साहू, म.आर. रेनू मेश्राम एवं समस्त थाना स्टाप तथा सायबर सेल जांजगीर का विशेष योगदन रहा।
