05-06 वर्षों से सक्रिय अंतर्राज्यीय गौ-तस्करी गिरोह पर कार्रवाई, गिरोह तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के कत्लखानों में बेचते थे पशु.
25 पशुओं को क्रूरता पूर्वक मारते-पीटते ले जा रहे थे वध के लिये.
आरोपियों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम-1960 एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्यवाही.
दिनांक 21 जुलाई 2025 को थाना धौड़ाई में भी चार अंतर्राज्यीय गौ-तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल.
नारायणपुर. 26 जुलाई 2025 : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने 6 वर्षों से सक्रिय एक अंतर्राज्यीय गौ-तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 निरिह गौवंशों को वध से बचाया और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक श्री रोबिनसन गुड़िया के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में खुलासा हुआ कि आरोपी तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के कत्लखानों में मवेशियों को बेचते थे। यह कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धाराओं के तहत की गई है।
नारायणपुर पुलिस ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को 04 अवैध गौ-तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदित हो कि मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रोबिनसन गुड़िया – भा.पु.से. (पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर), श्री अक्षय साबद्रा – IPS (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक), श्री सुशील नायक (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) और एसडीओपी श्री लौकेश बंसल (नारायणपुर) के निर्देशानुसार उनके कुशल मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नारायणपुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय गौ तस्करी टीम के चार सदस्यों को गौ-तस्करी करते हुए दिनांक 24 जुलाई 2025 को बखरूपारा, बाजार स्थल के पास से पकड़ा।

आरोपियों के विरूद्ध पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम-1960 की धारा-11(1)(क), 11(1)(ज) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के अंतर्गत थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक 63/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चारों आरोपी कृषक पशुओं को वध कराने के लिये क्रुरतापूर्वक भुखे, प्यासे निरिह गौ-वंश को मारते-पीटते, खदेड़ते हुए ले जा रहे थे। जिन्हें रोक कर पूछने पर आरोपियों ने जिला बालोद के ग्राम पंचायत करहीभदर से मवेशी क्रय कर वध हेतु तेलंगाना राज्य के कत्लखाना की ओर ले जाना स्वीकार किया गया। गौ तस्करों ने यह भी बताया कि उनका दल विगत 5-6 सालों से गौ-तस्करी का कार्य कर रहा है तथा मवेशियों की खरीदी-बिकी, परिवहन एवं व्यापार करने का उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मौके पर आरोपियों के कब्जे से कुल 25 नग गौवंश पशुओं (कीमत लगभग – 1लाख, पचीस हजार रूपये) को जप्त कर विधिवत तरीके से कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार अंतर्राज्यीय गौ-तस्करों के नाम –
(1) नंदाराम पिता बुधु कोर्राम उम्र 38 वर्ष पता- श्यामगिरी थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.),
(2) विजय कुमार भास्कर पिता सुखराम भास्कर उम्र 24 वर्ष पता- मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.),
(3) राजूराम भास्कर पिता हिरमा भास्कर उम्र 30 वर्ष पता- कलेपारा मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.),
(4) भीमा भास्कर पिता सोमडू भास्कर उम्र 50 वर्ष पता कलेपारा मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.).
