थाना लैलूंगा में रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 197/ 2025 धारा 137(2),351(2), 64(2)(m), 87 बीएनएस 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही है विवेचना.
रायगढ़. 27 जुलाई. 2025 : छत्तीसगढ़ के लैलूंगा क्षेत्र में एक किशोरी के साथ धोखा और शोषण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोपी अक्षय सिदार (उम्र 20 वर्ष) ने मोबाइल पर संपर्क कर किशोरी से प्रेम संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। मार्च 2025 में अपने घर ले जाकर संबंध बनाते हुए जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी, तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया और संपर्क तोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामले की जांच जारी है।
लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2025 को थाना लैलूंगा में आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी अक्षय सिदार (उम्र 20 वर्ष) के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जांच के दौरान पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी ने दिसंबर 2024 में मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर प्रेम संबंध बनाया तथा मार्च 2025 में अपने घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी द्वारा पीड़िता को उसके घर छोड़ कर संपर्क बंद कर दिया गया।
आवेदन के आधार पर थाना लैलूंगा में अपराध रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 197/ 2025 धारा 137(2),351(2), 64(2)(m), 87 बीएनएस 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अक्षय सिदार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, मामले में अग्रिम विवेचना जारी है।
