पाक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को भेजा गया जेल
गिरफ्तार आरोपी – नंद झरोखा यादव उर्फ छोटू यादव पिता मनीराम यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम बुंदेला थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर.
थाना – चकरभाठा जिला – बिलासपुर में धारा 74 बीएनएस 8 पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
बिलासपुर. 12 अगस्त 2025 : बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नंद झरोखा यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रकरण पाक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया गया।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता दिनांक 11 अगस्त 2025 को अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा में धारा 74 बीएनएस 8 पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक उत्तम कुमार साहू द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी नंद झरोखा यादव उर्फ छोटू की पातासाजी किया गया, जिसे आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना कबूल किया गया। जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू, सहायक उपनिरीक्षक जीवन जायसवाल, आरक्षक प्रकाश साहू एवं अन्य स्टॉफ का विशेष योगदान रहा है।
