आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं बटनदार चाकू को किया गया जप्त.
नाम आरोपी – (1) सैफ खान उर्फ सैफू पिता सलीम खान उम्र 25 वर्ष निवासी गांधी चौक के पास फजलबाडा गांधी चौक, (2) अरमान खान पिता फिरोज खान उम्र 19 वर्ष निवासी करबला रविदास चौक, (3)अमन पिता संजू भौरे उम्र 22 वर्ष फजल बार गांधी चौक सभी सिटी कोतवाली बिलासपुर.
थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 404/25 धारा-109 (1),296,115 (2), 351 (2), 118 (1),3 (5) बीएनएस, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध.
बिलासपुर. 13 अगस्त 2025 : सिटी कोतवाली पुलिस ने नागोराव स्कूल तिराहा पर हुए सड़क विवाद में धारदार हथियार से हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सैफ खान उर्फ सैफू (25 वर्ष), अरमान खान (19 वर्ष) और अमन भौरे (22 वर्ष) ने गाड़ी मोड़ने को लेकर प्रार्थी और उसके पिता पर गाली-गलौज के बाद चाकू और मुक्कों से हमला किया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बटनदार चाकू को जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रखर शर्मा पिता उमेश शर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी मोपका जिला बिलासपुर के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी अपने पिता को बैठाकर कर मोटर सायकल से मंगला से जूना बिलासपुर होते हुए मोपका जा रहा था कि रात्रि 08:00 बजे नागोराव स्कूल के तिराहा में मोटर सायकल क्रमांक-CG10 / BX8253 का आरोपी चालक प्रार्थी के मोटर सायकल से टकरा गया। इसी बात पर आरोपी के द्वारा प्रार्थी एवं उसके पिता को मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौच देकर अपने दोस्तों अरमान खान तथा अमन भौरे को बुला लिया और तीनों हांथ मुक्का व धारदार वस्तु से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता उमेश शर्मा से मारपीट किये हैं।

जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक – 404/25 धारा-109 (1),296,115 (2), 351 (2), 118 (1),3 (5) बीएनएस, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री रजनेश सिंह के द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली में टीम बनाकर फरार आरोपियो को त्वरित पहचान कर घेराबंदी कर रायपुर रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक – CG10/BX8253 व बटनदार चाकू को जप्त किया गया है, आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, सहायक उपनिरीक्षक भोलेनाथ तिवारी, आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक धीरेन्द्र तोमर, आरक्षक अमित सिंह एवं आरक्षक रत्नाकर सिंह राजपूत, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है।
