न्यायालय के समक्ष गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले हिस्ट्रीशीटर सहित आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 358/25 धारा 232(1), 190 बी.एन.एस. का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
रायपुर. 19 अगस्त 2025 : रायपुर पुलिस ने थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र में न्यायालय में गवाही देने वाली प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में शामिल हैं हिस्ट्रीशीटर जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा और अन्य पांच आरोपी, जिनके खिलाफ थाना तिल्दा नेवरा में धारा 232(1), 190 बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई न्यायालय और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई।
प्रार्थी प्रमोद वर्मा निवासी तिल्दा नेवरा ने थाना तिल्दा नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 109/2021 धारा 376, 120बी, 450, 506, 307 भादवि. के मामले में साक्षी है, उक्त प्रकरण में आरोपी बालकृष्ण जांगडे द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की नियत से चाकू से हमला कर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 07 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय रायपुर में गवाही देने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ था। प्रार्थी को जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा, सूरज वर्मा, रवि उर्फ गप्पू वर्मा, रजत वर्मा, अजय राहूजा एवं दीपक उर्फ बबलू वर्मा द्वारा मोबाईल फोन में फोन कर पीड़िता के पक्ष में गवाही नहीं देने और आरोपी पक्ष से समझौता करने कहा जा रहा था, ऐसा नहीं करने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसके साथ ही उक्त व्यक्ति प्रार्थी के घर जाकर उसके घर के अन्य सदस्यों को भी धमकी दे रहे थे। इस तरह जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा, सूरज वर्मा, रवि उर्फ गप्पू वर्मा, रजत वर्मा, अजय राहूजा एवं दीपक उर्फ बबलू वर्मा द्वारा आरोपी को बचाने हेतु प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष गवाही नहीं देने हेतु जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 358/25 धारा 232(1), 190 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा के नेतृत्व में थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा, सूरज वर्मा, रवि उर्फ गप्पू वर्मा, रजत वर्मा, अजय राहूजा एवं दीपक उर्फ बबलू वर्मा को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा थाना तिल्दा नेवरा का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है।
गिरफ्तार आरोपी – 01. जयमोहन उर्फ लक्की शर्मा पिता मोतीलाल शर्मा उम्र 33 साल निवासी वार्ड क्र. 02 सासाहोली थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर, 02. सूरज वर्मा पिता अरूण वर्मा उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्र. 17 तिल्दा श्याम नगर थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर, 03. रवि उर्फ गप्पू वर्मा पिता बनवाली राम वर्मा उम्र 31 साल निवासी वार्ड क्र. 02 तुलसी नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर, 04. रजत वर्मा पिता गजेन्द्र कुमार वर्मा उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्र. 03 छतौद थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर, 05. अजय राहूजा पिता विजय राहूजा उम्र 23 साल निवासी वार्ड क्र. 02 सासाहोली थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर, 06. दीपक उर्फ बबलू वर्मा पिता स्व. प्रेमलाल वर्मा उम्र 41 साल निवासी वार्ड क्र. 01 जोता थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर.
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक रमाकान्त तिवारी थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा, उपनिरीक्षक पी.आर.साहू, प्रधान आरक्षक 1031 जालम साहू, आरक्षक दीपक सेन, आरक्षक संदीप सिंह, आरक्षक किशोर शर्मा व आरक्षक कुलदीपक वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
