नाबालिग से दरिंदगी : फोन कॉल से शुरू हुई बातचीत, सत्रह वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण और शोषण, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल.

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 01 अगस्त 2025 को थाना कांसाबेल क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में बिना बताए कहीं चली गई है, प्रार्थी व उनके परिजनों के द्वारा आसपास, रिश्तेदारों, सहेलियों में पता साजी किया गया, कहीं पता नहीं चला, उन्हें संदेह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है।

रिपोर्ट पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तत्काल थाना कांसाबेल में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए, जांच विवेचना में लिया गया व अपहृत नाबालिग लड़की की पतासाजी की जाने लगी।

इसी दौरान दिनांक 18 अगस्त 2025 को पुलिस को मुखबीर व परिजनों के सहयोग तथा पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त नाबालिग लड़की, रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में आरोपी तेजराम निषाद के साथ है।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल कुमार सोनी के दिशा निर्देश पर तत्काल थाना कांसाबेल से पुलिस की टीम, धर्मजयगढ़ रवाना होकर, एक ग्राम से आरोपी तेजराम निषाद के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद कर, आरोपी तेजराम को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

पुलिस की पूछताछ पर नाबालिग बालिका ने बताया कि फोन के मिस कॉल के जरिए, उसका व आरोपी तेजराम निषाद का बातचीत प्रारंभ हुआ था, फिर उनके बीच रोजाना फोन से बातचीत होने लगा। इसी दौरान आरोपी तेज राम के द्वारा, नाबालिग बालिका को पसंद करता हूं, शादी करूंगा कहकर, बहलाते फुसलाते हुए भगा कर अपने साथ ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण भी किया गया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी तेजराम निषाद के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर मामले में बीएनएस की धारा 64(1)(2)( ड़) व 06 पॉस्को एक्ट को जोड़ते हुए, विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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