धान के खेत में मौत का करंट : 59 वर्षीय आरोपी ने लगाया था जानलेवा बिजली तार, लखनपुर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, दो लोगों की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल.

मिली जानकारी के अनुसार सूचक जगेश्वर यादव साकिन लोसंगी थाना लखनपुर द्वारा दिनांक 31 मई 2025 को थाना लखनपुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया कि सूचक का भाई नीरसाय यादव दिनांक 30 मई 2025 को अपने छानी मरम्मत कराने के लिए पड़ोसियों को बुलाकर मरम्मत कराया और शाम को सबको वापस भेज दिया। मरम्मत के बाद सूचक का भाई निरसाय यादव अपने साथी विष्णु माझी के साथ उसके ससुराल शिवनंदन मांझी के घर जाने की बात बोल कर घर से निकले, जो रात में वापस नहीं आये। दिनाँक 31 मई 2025 को सुबह रामनंदन मांझी फोन से बताया कि घर से कुछ दूर खर्रा (बुल्हट) नाला के पास रघुनाथ मांझी अपने खेत धान फसल के सुरक्षा हेतु चारों तरफ बैटरी वाला झटका नंगा तार से घेराव किया था, जिसमें मेन लाईन खम्मा से अवैध रूप से बिजली हुकिंग कर यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से बिजली करंट से फौत होना संभव है, बिजली करंट प्रवाहित किया था। जो नीर साय यादव एवं विष्णु मांझी उपरोक्त बिजली तारंगित तार के संपर्क में आने से करंट लगने से मृत्यु हो गई है, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। जॉच के दौरान घटना-स्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन, दोनों मृतकों के पी.एम. रिपोर्ट में भी डॉ. साहब द्वारा बिजली करंट से मृत्यु होना लेख किया गया है। मामले में आरोपी के विरूद्ध थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 130/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी रघुनाथ माझी का पता तलाश किया जा रहा था, आरोपी घटना दिनांक के पश्चात से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी रघुनाथ माझी को पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना नाम रघुनाथ माझी स्व. जयराम माझी उम्र 59 वर्ष साकिन लोसंगी पंडरीपानी थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी से पूर्व में घटना में प्रयुक्त तार जप्त किया गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

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