जशपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर जी.एस.टी. विभाग ने भरवाया, अवैध रूप से तम्बाकू गुटखा परिवहन करने वाले ट्रक मालिक को 29 लाख 96 हजार 480 रुपये का जुर्माना.
ऑपरेशन आघात के अंतर्गत 04 अगस्त 2025 को जशपुर पुलिस ने लोदाम से पकड़ा था अवैध रुप से तंबाखू गुटखा परिवहन करते हुए ट्रक को.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत की गई थी कार्यवाही, लोदाम में वाहन चेकिंग के दौरान आया पुलिस की गिरफ्त में.
आरोपी ट्रक चालक रायपुर से बोकारो झारखंड ले जा रहा था, अवैध रूप से तंबाखू उत्पाद को, ट्रक में डिटर्जेंट पॉवडर परिवहन की थी रशीद, ले जा रहे थे गुटखा.
पुलिस ने ट्रक से 100 बोरी विमल गुटखा व 20 बोरी तंबाखू सहित ट्रक क्रमांक HR 55AJ 4755 को भी किया था जप्त.
जशपुर. 31 अगस्त 2025 : जशपुर जिले में लोदाम पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने संदिग्ध वाहन जांच के दौरान डिटर्जेंट की आड़ में अवैध रूप से तंबाकू और गुटखा ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था। मामले की जांच जीएसटी विभाग को सौंपी गई, जहां जांच उपरांत ट्रक मालिक पर 29 लाख 96 हजार 480 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 04 अगस्त 2025 को थाना लोदाम पुलिस के द्वारा नेशनल हाइवे 43 पर स्थित मंडी बेरियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक लाल रंग का कंटेनर ट्रक वाहन क्रमांक HR 55AJ 4755 को पकड़ा था, पुलिस की पूछताछ पर वाहन चालक ने अपना नाम राशिद खान उम्र 40 वर्ष निवासी फिरोजपुर, थाना महू, जिला महू, हरियाणा का रहने वाला बताया था। पुलिस के द्वारा जब रशीद खान से उक्त ट्रक में परिवहन किए जाने वाले समान के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उसने बताया था कि उक्त ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर है, जिसे लेकर वह रायपुर से बोकारो (झारखंड) जा रहा है व उसके संबंध में एक रसीद भी पुलिस को दी गई थी। जिसके आधार पर ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर परिवहन किया जा रहा था।
परंतु पुलिस को संदेह होने पर, जब पुलिस के द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई तो, उसमें 100 बोरा विमल गुटखा व 20 बोरा तम्बाकू मिला। पुलिस के द्वारा जब ट्रक चालक राशिद खान से उक्त समान के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, तो उसके द्वारा ट्रक में लोड माल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका था, जिस पर पुलिस के द्वारा ट्रक में मिले 100 बोरी विमल गुटखा व 20 बोरी अवैध तंबाखू उत्पाद सहित परिवहन में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक HR 55AJ 4755 को भी जप्त किया गया था।
पुलिस के द्वारा जांच के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत माल को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी व कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जीएसटी विभाग को भेजा गया था।
जीएसटी विभाग के द्वारा जांच उपरांत ट्रक चालक/मालिक राशिद खान के विरुद्ध, गड़बड़ी पाए जाने पर 29 लाख 96 हजार 480 रुपये का जुर्माना भरवाया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर मामले की कार्यवाही में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक हर्षवर्धन चौरासे, सहायक उपनिरीक्षक सहबीर भगत, आरक्षक महेश्वर यादव व आरक्षक हेमंत कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि लोदाम क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा व तंबाखू उत्पाद का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा गया था, आरोपी ट्रक चालक व मालिक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए, प्रतिवेदन जीएसटी विभाग को भेजा गया था, जिनके द्वारा जांच उपरांत ट्रक मालिक के विरुद्ध 29 लाख 96 हजार 980 रुपये का जुर्माना भरवाया गया है।
