ग्राम बैमा नगोई स्थित नया तालाब में चल रहा था जुआ, आरोपियों के कब्जे से कुल 11280/- रूपये नगदी रकम एवं ताशपत्ती किया गया जप्त.
थाना-सरकण्डा, जिला-बिलासपुर में अपराध क्रमांक-1223/2025, धारा-3(2) छ.ग. जुआ प्रति.अधि.2022 पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – 01. नरेश साहू पिता बैसाखू साहू उम्र 20 साल निवासी थाना के सामने रामनगर सरकंडा, 02. अरेन साहू पिता बहोरन साहू उम्र 20 साल निवासी डबरीपारा सरकंडा, 03. जागेश्वर यादव पिता बहोरन यादव उम्र 36 साल निवासी स्कुल पारा ग्राम बैमा सरकंडा, 04. दिलिप सूर्यवंशी पिता चरण सूर्यवंशी उम्र 40 साल निवासी स्कुल पारा ग्राम बैमा सरकंडा, 05. संजू यादव पिता कन्हैया यादव उम्र 40 साल निवासी पाठक मोहल्ला ग्राम बैमा सरकंडा.
बिलासपुर. 01 सितंबर 2025 : बिलासपुर जिले की सरकण्डा पुलिस ने आकस्मिक कार्यवाही करते हुए ग्राम बैमा नगोई स्थित नए तालाब के पास चल रहे जुआ अड्डे पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11,280/- रुपये नगद और 52 पत्तियों की ताश जब्त की। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में जुआ/सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु धर-पकड कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर, बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल, सी.एस.पी. सरकण्डा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मुखबीर तैनात कर पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 31 अगस्त 2025 के रात्रि में सूचना मिली थी कि ग्राम बैमा नया ताबाल के पास शेड के नीचे स्ट्रीट के नीचे कुछ लोग रूपये पैसे का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं।
मुखबीर की उक्त सूचना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर रेड कार्यवाही किया गया, जहां मौके पर से कुछ जुआड़ी भाग निकले एवं जुआरियों नरेश साहू, अरेन साहू, जागेश्वर यादव, दिलीप सूर्यवंशी, एवं संजू यादव को पकड़ा गया। जिनके फड़ एवं पास की तलाशी पर कुल 11280/- रूपये नगद एवं 52 पत्ती ताश, बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई है।
