कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रय परिसर का औचक निरीक्षण, उर्वरक नियत्रण आदेश का उल्लघन पाये जाने पर विक्रय हेतु किया गया प्रतिबंधित

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेश के परिपालन में जिले में कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रय परिसर का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है तथा उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 का उल्लघन पाये जाने पर समस्त उर्वरक स्कध को विक्रय हेतु प्रतिबंधित भी किया जा रहा है।

कृषि विभाग जिला रायपुर के उप संचालक श्री आर.के. कश्यप ने बताया कि विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर उर्वरक की काला बाजारी को रोकने हेतु गठित निरीक्षण जांच दल एवं जिला स्तरीय दल के माध्यम से चारों विकासखडों में आज जिले में खाद विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसके तहत् विकासखड अभनपुर एवं नवापारा के डबललॉक केन्द्र में निरीक्षण के साथ खाद के सैम्पल लिये गये एवं अभनपुर के 2 सहकारी समितियों का निरीक्षण कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

उन्होंने बताया कि जिले के 6 कृषि केन्द्रो में निरीक्षण किया जाकर विकासखड धरसीवां के ग्राम दतरेंगा में स्थित कन्हैया खाद एवं बीज भंडार को उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 का उल्लघन पाये जाने पर उपलब्ध समस्त उर्वरक स्कध को विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!