अम्बिकापुर, 5 सितंबर 2025 : दिनांक 03/09/25 को प्रार्थी मोहन तिर्की पिता पनिका तिकी उम्र 35 वर्ष पता ग्राम रघुपुर थाना धौरपुर अपने बाड़ी में टमाटर टेना गाढ़ रहा था तभी राधेश्याम का लड़का दयाशंकर ट्रैक्टर लेकर गटीकोना तरफ से आ रहा था तभी शिवशंकर यादव का लड़का गणेश यादव बोला कि तुम लोग रास्ता पार होने नहीं देते हो में भी पार नहीं होने दूंगा इसी बीच गाँव के पंच कृष्णा सिंह व राजेश कुजूर पहुंचे और दोनों पक्षो को समझाने लगे जिससे मौक़े पर विवाद शांत हो गया, बातचीत शांत होने के बाद कुष्णा व राजेश नदी तरफ चले गये।
बाद कृष्णा व राजेश के नाला तरफ से आते समय आरोपीगण रायेश्याम यादव, विजयशंकर यादव, दयाशंकर यादव, श्रवण यादव, कपिल व सुदर्शन सभी एक राय होकर रास्ता छेकवाने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से डण्डा से प्राण घातक हमला कर कृष्णा व राजेश को मारपीट किये है, हो हल्ला सुनकर प्रार्थी मोहन तिर्की छुड़ाने लगा तो उसे भी डण्डा से मारपीट किये है, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना धौरपुर मे अपराध क्रमांक 41/22 धारा 296, 351(3),115(2), 119(1), 119(2), 119(3), 109(1) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) राधेश्यान यादव पिता सुन्दरू यादव उम्र 55 वर्ष (02) दयाशंकर यादव पिता राधेश्याम यादव उम्र 27 वर्ष (03) श्रवण यादव पिता सीताराम यादव उम्र 30 वर्ष (04) कपिल देव पिता मंगलू कोलता उम्र 55 वर्ष (05) सुदर्शन बारिक उर्फ मोटू पिता कपिलदेव उम्र 27 वर्ष सभी निवासी ग्राम रघुपर थाना धौरपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त किया गया है, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी धौरपुर उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, सहायक उप निरीक्षक रामधनी राम, आरक्षक सुशील मिंज, दिलेश्वर चन्द, दिनेश भगत, प्रदीप बखला, श्याम कुमार सक्रिय रहे।
