कोतबा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से नाबालिग की सुरक्षित वापसी : शादी का प्रलोभन देकर ले गई नाबालिग को बनाया शारीरिक संबंध,, जशपुर पुलिस ने तेलंगाना से किया सकुशल बरामद, पॉस्को एक्ट के तहत युवती गिरफ्तार कर भेजी गई न्यायिक अभिरक्षा में.

दिनांक 31 अगस्त 2025 को चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 25 अगस्त 2025 को उसी के गांव की एक 25 वर्षीय युवती, उसके 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर कर ले गई है, आस-पड़ोस में सभी संभावित जगहों पर पतासाजी किए कहीं पता नहीं चला।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए चौकी कोतबा में आरोपिया के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपिया व नाबालिग बालक की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया था व पुलिस की टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को पुलिस की टेक्निकल टीम व परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त आरोपिया, नाबालिग बालक के साथ तेलंगाना राज्य अंतर्गत मेडचल मलकाजगिरी जिले में है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा एक पुलिस टीम गठित कर, आरोपिया व नाबालिग बालक को ढूंढने तेलंगाना राज्य रवाना किया गया था, जहां पुलिस की टीम के द्वारा मेडचल मलकाजगिरी जिले से आरोपिया के कब्जे से नाबालिग बालक को बरामद कर, आरोपिया को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।

पुलिस की पूछताछ पर नाबालिग बालक ने बताया कि आरोपिया के द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देते हुए, भगा कर तेलंगाना राज्य ले जाया गया था, इस दौरान आरोपिया के द्वारा नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया गया था। जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपिया व नाबालिग पीड़ित बालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, मामले में आरोपिया के द्वारा नाबालिग पीड़ित बालक के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना पाए जाने पर, उक्त कृत्य के लिए आरोपिया के विरुद्ध मामले में 6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ा गया है।

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