थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही, गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही.
भैंस को गाँव तरफ चराने एवं फसल खिला देने की बात को लेकर आरोपियों द्वारा घटना की गई थी कारित.
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरब डंडा एवं टांगी की गई जप्त.
अंबिकापुर. 06 सितंबर 2025 : अंबिकापुर जिले के लुन्ड्रा थाना क्षेत्र में भैंस चराने और फसल खाने के विवाद को लेकर पाँच लोगों ने मिलकर एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त लाठी, डंडा और टांगी जब्त कर न्यायालय में पेश किया। मामला हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार आहत/प्रार्थी ओमनारायण यादव दिनांक 05 सितंबर 2025 को रोज की भांति अपनी भैंस को बरौली गांव तरफ चराने ले गया था, भैंस को चरा के शाम करीब 06:00 बजे भैंस को वापस घर ला रहा था। जैसे ही ग्राम बरौली के लक्षन गोड के घर के पीछे बाड़ी में पहुंचा था, तभी आरोपीगण सुनिल, सलीम, अखलेश, प्रमोद, फुलचन्द, विनोद, पारसनाथ सभी लोग लाठी डण्डा लेकर आये और एक राय होकर प्रार्थी को कहने लगे में तुम अपना भैंस को हमारे गांव तरफ चराने क्यों लाते हो हम लोगों का फसल को खिला दे रहे हो, कहते हुए गाली-गलौज करते हुए लाठी डण्डा से आहत/प्रार्थी को मारने लगे। तभी प्रार्थी द्वारा हाथ में पकडा टांगी हाथ से छुट गया तो प्रमोद उसी टांगी को उठाकर प्रार्थी के सिर में हत्या करने की नियत से मारपीट करने लगे, मारपीट करते देख प्रार्थी/आहत का भतीजा करन यादव हल्ला करने लगा तब मारपीट करना छोड कर सभी भाग गये। मारपीट करने से आहत बेहोश हो गया था, जिसके सिर में चोट लगकर खून बहने लगा है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 181/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 119(2), 119(3),109 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल निरीक्षण कर मामले के आरोपी (01) विनोद कुमार आत्मज रामसाय उम्र 38 वर्ष, (02) सुनील आत्मज बीजू उम्र 29 वर्ष, (03) प्रमोद मरावी आत्मज रामसाय उम्र 35 वर्ष, (04) पारसनाथ पिता चैतन राम उम्र 45 वर्ष, (05) अखलेश पिता विनोद उम्र 18 वर्ष सभी निवासी ग्राम बरौली थाना लुण्ड्रा को हिरासत में लेकर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी प्रमोद एवं पारसनाथ का मेमोरेण्डम कथन लेख करते हुए घटना के समय मारपीट करने में प्रयुक्त आलाजरब डंडा एवं टांगी जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लुन्ड्रा उपनिरीक्षक आर.एन. पटेल, सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक सत्यनारायण पाल, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक शिवा खलखो, आरक्षक संजय भगत सक्रिय रहे।
