पुलिस ने चलाया विशेष अभियान : पढ़ाई के मंदिर के पास ‘जहर का धंधा’ बंद, जशपुर में तंबाकू माफियाओं पर पुलिस का वार, 114 मामलों में कोटपा एक्ट के तहत वसूला 22,800/- रूपये जुर्माना.

दिनांक 08 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा जिले के संपूर्ण थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों व स्कूल- कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 114 प्रकरणों में 22,800/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

गौरतलब है कि कोटपा एक्ट (सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003) जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्र पान निषेध बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रखना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिषेध है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व दंड का प्रावधान है।

जशपुर पुलिस के द्वारा कोटपा एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली क्षेत्र में 3 प्रकरण में 600/- रुपये, थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 16 प्रकरणों में 3200/- रुपये, दुलदुला क्षेत्र में 07 प्रकरण में 1400/- रुपये, कुनकुरी क्षेत्र में 6 प्रकरणों में 1200/- रुपये, तपकरा क्षेत्र में 05 प्रकरण में 1000/- रुपये, बागबहार क्षेत्र में 02 प्रकरणों में 400/- रुपये, कांसाबेल क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000/- रुपये, बगीचा क्षेत्र के 5 प्रकरणों में 1000/- रुपये, आस्ता क्षेत्र के 06 प्रकरणों में 1200/- रुपये, तुमला में 27प्रकरण में 5400/- रुपये, लोदाम के 04 प्रकरणों में 800/- रुपये, चौकी दोकड़ा क्षेत्र में 07 प्रकरणों में 1400/- रुपये व चौकी उपरकछार क्षेत्र के14 प्रकरणों में 2800/- रुपये, तथा थाना फरसाबहार क्षेत्रांतर्गत 02 प्रकरणों में 400/- रुपये इस प्रकार कुल 114 प्रकरणों में 22,800/- रुपये की जुर्माना राशि वसूला गया, साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरशः पालन हेतु समझाइश दी गई।

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