नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध की गई त्वरित कार्यवाही.
आरोपी दीपक गेंदले उम्र 19 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जरहागांव जिला मुंगेली के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 415/25 धारा 137 (2) बीएनएस (BNS) किया गया पंजीबद्ध.
जांजगीर-चांपा. 10 सितंबर 2025 : जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर अनाचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक गेंदले (उम्र 19 वर्ष, निवासी बिरगहनी, जिला मुंगेली) के रूप में हुई है। पुलिस ने साइबर तकनीक की मदद से आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 29 अगस्त 2025 को थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 415/25 धारा 137 (2) बीएनएस (BNS) कायम कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी दीपक गेंदले को सायबर तकनीक के आधार पर से ग्राम बिरगहनी थाना जरहागांव जिला मुंगेली से हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर अनाचार करने का जुर्म स्वीकार किया गया, जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा, प्रधान आरक्षक शरीफुददी, आरक्षक राजा रात्रे महिला आरक्षक अंजना लकड़ा का सराहनीय योगदान रहा है।
