आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक जिला – रायपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 264/2025 धारा – 296,351(2),118(1) BNS एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध.
गिरफ्तार आरोपी – प्रांजल चौबे पिता दिनेश चौबे उम्र 19 वर्ष पता ब्राह्मण पारा कंकालिन मंदिर के पास थाना आजाद चौक जिला रायपुर.
रायपुर. 12 सितंबर 2025 : रायपुर के आजाद चौक इलाके में गुपचुप के पैसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी प्रांजल चौबे ने चाकू से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना आजाद चौक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया और प्रांजल चौबे को आर्म्स एक्ट व बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रंगबहादुर कुशवाहा पिता रामराज कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी रवि गुप्ता का मकान बागडी नर्सिंग होम के पास बुढापारा रायपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 09 सितंबर 2025 को प्रार्थी के भाई संदीप कुशवाहा जो आजाद चौक के पास गुपचुप ठेला लगाया था, कि आरोपी प्रांजल चौबे द्वारा गुपचुप के पैसा लेन-देन की बात पर से संदीप कुशवाहा को मां-बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकु से मार कर चोट पहुचाया एवं बीच बचाव करने आये उसके साथी अमर भारतीया तो उसको भी आरोपी प्रांजल चौबे द्वारा चाकु से मार कर चोट पहुचाया है।
जिसकी रिपोर्ट पर थाना आजाद चौक रायपुर में अपराध क्रमांक 269/2025 धारा 296,351(2),118(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुवे आरोपी प्रांजल चौबे पिता दिनेश चौबे उम्र 19 वर्ष पता ब्राह्मण पारा कंकालिन मंदिर के पास थाना आजाद चौक जिला रायपुर से घटना में प्रयुक्त चाकू की जप्ती कर प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स जोडी गई है। आरोपी प्रांजल चौबे को दिनांक 10 सितंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11 सितंबर 2025 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
