सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह में प्रार्थी से छल कपट और धोखाधड़ी करने वाले बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के विरुद्ध मामला दर्ज.
जांजगीर-चांपा. 03 अक्टूबर 2025 : जिले में सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। प्रार्थी राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों — बालेश्वर साहू (पूर्व प्रबंधक, जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह) और गौतम राठौर (विक्रेता) — के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपियों ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के नाम पर प्रार्थी का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाकर उसका ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपये अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद प्रार्थी, उसकी मां और पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान लगाकर कुल ₹42,78,000 की राशि का आहरण कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपीगणों के खिलाफ धारा 420, 468, 467, 471, 34 भा.द.वि. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराया था कि वर्ष 2015-2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। आरोपीगणों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया और वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, यही नहीं आरोपीगणों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रूपये आहरण कर लिया।
जांच के अंतर्गत अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी श्रीमती नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगा कर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आरोपीगणों के द्वारा किया गया अपराध सदर धारा 420, 468, 467, 471,34 भादवि का थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
