पुलिस के द्वारा थाना दुलदुला में खेत मालिक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध पंजीबद्ध, मामला थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम खूंटीटोली कस्तूरा का.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिजली तार को भी किया जप्त.
नाम मृतक – असलम एक्का उम्र 26 वर्ष, निवासी खूंटी टोली, कस्तूरा, थाना दुलदुला.
नाम गिरफ्तार आरोपी – बलेरियम एक्का, उम्र 53 वर्ष, निवासी खूंटी टोली, गिरजा बस्ती, कस्तूरा, थाना दुलदुला जिला जशपुर (छ.ग.)
जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खूंटीटोली गांव में एक युवक की मौत खेत के चारों ओर लगाए गए बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से हो गई। आरोपी खेत मालिक ने बिना अनुमति बिजली के खंभे से हाई वोल्टेज तार जोड़कर अपने खेत को करंट से घेर रखा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24 सितंबर 2025 को थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम खूंटीटोली, कस्तूरा निवासी प्रार्थी अनथ्रेस एक्का, उम्र 55 वर्ष ने थाना दुलदुला में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका पुत्र मृतक असलम एक्का, उम्र 26 वर्ष, जो कि नजर कमजोर होने के कारण, नजदीक की चीजों को ही देख पाता था व धीरे धीरे पैर से थाह लेकर ही चलता फिरता था, जो कि दिनांक 23 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 03:00 बजे हमारे खेत जो कि गांव के ही बलेरियम एक्का के सब्जी बाड़ी के पास है, में खेत की ओर गया था, चूंकि बलेरियम एक्का अपने सब्जी बाड़ी के चारों ओर सौर ऊर्जा से संचालित, सोलर झटका मशीन के करंट तार का घेरा लगाया है, में उसका पुत्र मृतक असलम एक्का गिर कर फंस गया व सोलर करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई।
जिस पर पुलिस के द्वारा थाना दुलदुला में मर्ग कायम कर तत्काल घटना-स्थल रवाना हो कर व मृतक असलम एक्का के शव का पंचनामा करते हुए घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही मृतक असलम के शव का डॉक्टर से पोस्टमार्टम भी कराया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक की सोलर झटका मशीन से मृत्यु होना अप्रासंगिक प्रतीत हो रहा था, मृतक असलम एक्का के दोनों हाथ व सीने में करंट से जलने पर अत्यधिक काला निशान हो गया था, जो कि हाई वॉल्टेज करंट से ही हो सकता था, सोलर झटका मशीन से उतना करंट नहीं प्रवाहित हो सकता था। डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक की मृत्यु हाइवोल्टेज बिजली की करंट लगने से हुई है। जिससे पुलिस के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई कि मृतक की मृत्यु बिजली करेंट लगने से हुई है, न कि सोलर झटका मशीन के करंट से।
स्थिति स्पष्ट होने पर पुलिस के द्वारा मृतक के पिता, ग्रामीणों, गवाहों तथा घटना-स्थल के खेत के मालिक आरोपी बलेरियम एक्का से बारीकी से पूछताछ करते हुए जांच विवेचना की जा रही थी।
जांच विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि, उक्त घटना दिनांक को आरोपी बलेरियम एक्का, जो कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति है, के द्वारा असावधानी पूर्वक, यह जानते हुए कि उसके उक्त कृत्य से जान माल की हानि हो सकती है, फिर भी अपने खेत से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित बिजली के खंभे से, बिना बिजली विभाग के अनुमति के, तार जोड़कर हाई वॉल्टेज करंट को अपने सब्जी बाड़ी खेत के चारों ओर घेरा गया। सोलर झटका करंट के नंगे तार में हाई वॉल्टेज करंट को प्रवाहित किया गया था, जिसके चपेट में आने से मृतक असलम एक्का जो, कि आरोपी के सब्जी बाड़ी के बगल में स्थित अपने खेत में जा रहा था, की करंट से झुलस कर मृत्यु हो गई।
पुलिस के द्वारा उक्त कृत्य के लिए आरोपी बलेरियम एक्का उम्र 53 वर्ष निवासी खूंटीटोली कस्तूरा थाना दुलदुला के विरुद्ध थाना में बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज किया गया है व आरोपी बलेरियम एक्का के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिजली के तार को भी जप्त कर लिया गया है।
आरोपी बलेरियम एक्का के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, महिला प्रधान आरक्षक चम्पा पैंकरा, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, आरक्षक अकबर चौहान, आरक्षक विनोद राम व नगर सैनिक दुर्गा प्रसाद गौतम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत एक खेत में लगाए गए करंट से मृत्यु के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। लोगों से अपील है कि घर व खेतों के चारों ओर अवैध रूप से बिजली के नंगे तारों का उपयोग न करें, इससे जान माल की हानि हो सकती है, उक्त कृत्य कानूनी अपराध है, पुलिस के द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
