आदतन अपराधी एवं शातिर गुंडा-बदमाश शिवम वर्मा उर्फ कथरी को कराया गया जिला बदर के आदेश की विधिवत तामीली
पुलिस अधीक्षक गौरव राय की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी/कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पारित किया गया जिला बदर का आदेश
थाना पलारी पुलिस द्वारा आरोपी को कड़ी हिदायत देकर आदेश तामील कराते हुए प्राप्त की गई पावती
वर्ष 2019 से लगातार मारपीट, लूटपाट एवं अवैध शराब बिक्री जैसी गंभीर घटनाओं में संलिप्त था अनावेदक
बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक तत्वों, गुंडा-बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना पलारी क्षेत्र के कुख्यात व आदतन अपराधी शिवम वर्मा उर्फ कथरी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश विधिवत तामील कराया गया है।
मामले का विवरण:- अनावेदक शिवम वर्मा उर्फ कथरी वर्ष 2019 से लगातार लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब बिक्री एवं लूटपाट जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहा था। उसके विरुद्ध थाना पलारी में मारपीट के 02 प्रकरण, लूटपाट का 01 प्रकरण, आबकारी एक्ट के 05 प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 05 प्रकरण दर्ज हैं। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों एवं गुंडा सूची में नाम शामिल होने के बावजूद उसके व्यवहार व आचरण में कोई सुधार नहीं आ रहा था।
कड़ी कार्यवाही एवं जिला बदर आदेश की तामीली:- अपराधी की लगातार आपराधिक गतिविधियों एवं समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी/कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 (ख) के अंतर्गत जिला बदर का आदेश (पारित दिनांक 02.09.2026) जारी किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना पलारी पुलिस द्वारा आदतन अपराधी शिवम वर्मा उर्फ कथरी को जिला बदर के आदेश की कड़ाई से तामीली कराई गई। पुलिस द्वारा उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जिले की सीमाओं से बाहर रहने एवं कानून का कड़ाई से पालन करने हेतु सख्त हिदायत दी गई तथा विधिवत पावती प्राप्त की गई है।
आरोपी- शिवम उर्फ कथरी वर्मा पिता हेमलाल वर्मा, निवासी पलारी थाना पलारी,
