यू.पी.आई का तरीका अपनाकर महिला के खाते से निकाल ली 13 लाख से भी ज्यादा रकम, पुलिस ने ओड़िसा से आरोपी को पकड़ा, जाने विस्तार से….

February 20, 2022 Off By Samdarshi News

यू.पी.आई. के माध्यम से अनेकों बार ट्रांजेक्षन कर कांसाबेल क्षेत्र की महिला के खाते से रू. 13,48,279 /- निकाल कर ठगी करने वाले आरोपी मो. सलाहउद्दीन को थाना कांसाबेल की पुलिस ने प्रोडक्षन वारंट में जिला केंवझर (ओड़िसा) से गिरफ्तार किया गया

विवेचना दौरान मो. सलाहउद्दीन से पुलिस ने कुल ठगी की गई रकम में से रू. 10,85,000 /- बरामद किया,

थाना कांसाबेल में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 90/2021 धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

आरोपी मो. सलाहउद्दीन के विरूद्ध पूर्व से थाना तुरमुंगा जिला केंवझर (ओड़िसा) में धारा 420 भा.द.वि. का अपराध दर्ज।   

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कांसाबेल क्षेत्र की महिला दिनांक 10.08.2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके भारतीय स्टेट बैंक खाता से दिनांक 06.07.2021 से 02.08.2021 के मध्य कोई अज्ञात आरोपी यू.पी.आई. के माध्यम से रू. 13,48,279 /- निकाल कर ठगी कर लिया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान प्रार्थिया के खाते का ट्रांजेक्षन डिटेल निकाला गया जिसमें उक्त रकम केंवझर (ओड़िसा) निवासी एक महिला के खाते में स्थानांतरण होना पाया गया। उक्त खाता धारक महिला से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह मो.सलाहउद्दीन मियां के पास मजदूरी का कार्य करती थी, इसी दौरान मो.सलाहउद्दीन मियां के द्वारा इसका खाता एक बैंक में खुलवाया गया था, तथा उसके खाता का उपयोग उसी के द्वारा किया जाता था।

प्रकरण के आरोपी मो.सलाहउद्दीन मियां के विरूद्ध अलग से थाना तुरमुंगा में अप.क्र. 141/21 धारा 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध होने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त कर उसे दिनांक 05.12.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के आरोपी मो.सलाहउद्दीन मियां उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुर थाना अहिल्यापुर जिला गिरीडीह (झारखंड), वर्तमान पता- केंवझर पदमपुर पुतलिया को माननीय न्यायालय से जारी प्रोडक्षन वारंट के आधार पर जेल से लाकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया।

आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसे दिनांक 19.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना दौरान ठगी किया हुआ रकम कुल रू. 10,85,000 /- को जप्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में स.उ.नि. राजेश यादव, आर. 471 विनोद यादव, आर. 491 अषोक पैंकरा, आर. 265 विनोद भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।