पारिवारिक विवाद को लेकर बेटे ने की थी अपनी ही मां से मारपीट, ईलाज के दौरान हुई मौत, मामला थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत ग्राम महुआ कापुटोली का.
आरोपी के विरुद्ध थाना सन्ना में बीएनएस की धारा 296,351(2),115(2) व 103(1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध,
गिरफ्तार आरोपी का नाम – सुंदर साय, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम महुआ कापुटोली, थाना सन्ना, जिला जशपुर (छ.ग.)
जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के थाना सन्ना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम महुआ कापुटोली निवासी 21 वर्षीय सुंदर साय ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी मां गेंदी बाई (60 वर्ष) के साथ मारपीट की, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2) व 103(1) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 02 नवंबर 2025 को प्रार्थी सुलेंद्र राम उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम महुआ कापुटोली, थाना सन्ना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को वह अपने खेत में घास काट रहा था, इसी दौरान दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के मध्य, उसे किसी के लड़ने झगड़ने का आवाज सुनाई देने पर वह वापस अपने घर लौटा, तब गांव की ही एक लड़की ने बताया कि आरोपी सुंदर साय, अपनी मां के साथ, जान से मारने की धमकी देते हुए, गंदी गंदी, गालियां देकर लात मुक्का से मारपीट कर रहा है, जिस पर प्रार्थी ,गांव के अन्य लोगों को लेकर मृतिका गेंदी बाई जो कि प्रार्थी की रिश्ते में बड़ी मां थी, को देखने के लिए घटना स्थल गया, वहां जाकर देखा तो पाया कि मृतिका गेंदी बाई उम्र 60 वर्ष के सिर व चेहरे में चोट के कारण सुजन हो गया था, जिस पर उनके द्वारा तत्काल, मृतिका गेंदी बाई को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल सन्ना ले जाया गया था, स्थिति गंभीर होने पर मृतिका गेंदी बाई को जिला अस्पताल जशपुर रेफर किया गया था, जहां से अग्रिम ईलाज हेतू, मृतिका गेंदी बाई को डी.के.एस. हॉस्पिटल रायपुर ले जाया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने पर, पुनः वहां से ईलाज हेतु अंबिकापुर वापस ला रहे थे, कि दिनांक 01 नवंबर 2025 को रास्ते में ही मृतिका गेंदी बाई की मौत हो गई। जिसे लेकर वे वापस अपने गांव महुआ कापुटोली ले आए, मृतिका गेंदी बाई की मौत, उसके बेटे आरोपी सुंदर साय के द्वारा की गई, मारपीट के कारण हुई है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना सन्ना में मर्ग दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया व शव का पंचनामा कर डॉक्टर से पोस्ट मार्टम कराया गया। शॉर्ट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शरीर में आई चोट के कारण हत्यात्मक बताने पर, पुलिस के द्वारा आरोपी सुंदर साय उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम महुआ कापुटोली के विरुद्ध थाना सन्ना में बीएनएस की धारा 296,351(2),115(2) व 103(1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी बेटे सुंदर साय को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर आरोपी सुंदर साय के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, आरक्षक अंबुज सिंह, प्रवीण खलखो व बिंदेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि सन्ना क्षेत्रांतर्गत ग्राम महुआ कापुटोली में एक बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी, जिसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।
