टोनही प्रताड़ना में हुआ सनसनीखेज खुलासा : ‘मृत महिला को जिंदा करने’ के नाम पर तंत्र-मंत्र, टोनही का आरोप लगाकर महिला को घसीटा, पुलिस अधिकारी सहित आठ आरोपी भेजे गए न्यायिक रिमांड पर जेल.

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08 नवंबर 2025 को प्रार्थिया फ़ौसी बाई उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम भिंजपुर थाना दुलदुला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि  वह ग्राम भिंजपुर में अपने पति धनसाय राम के साथ रहती है व घर गृहस्थी का काम करती है। दिनांक 08 नवंबर 2025 को वह प्रति दिवस की भांति सुबह 04:00 बजे उठ कर खाना बनाने हेतु चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके घर के बाहर कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर, उसे गंदी गालियां दे रहे थे व जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जिससे प्रार्थिया डर से घर का दरवाजा नहीं खोली, तभी आरोपियों के द्वारा प्रार्थिया को गंदी गालियां देते हुए दरवाजे को लात मार कर तोड़ा गया व जबरन पीड़ित प्रार्थिया के घर में प्रवेश किया गया।

तभी आरोपियों में से एक आरोपिया गायत्री भगत के द्वारा प्रार्थिया फ़ौसी बाई को तुम टोनही हो, तुम मेरी मां सुनीता बाई को जादू टोना कर मरवा दी हो, तुम्हें उसे जिंदा करना पड़ेगा, कहकर, पीड़ित प्रार्थिया फ़ौसी बाई के साथ हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए, उसके साथ आए अन्य आरोपियों क्रमशः फूलचंद भगत, विष्णु भगत, अनीता भगत, रमेश भगत, ललिता भगत,अंजना मिंज व तेलेस्फोर मिंज जो कि सभी ग्राम भिंजपुर के निवासी के द्वारा, प्रार्थिया फ़ौसी बाई के सिर के बाल को खींचकर कर, घसीटते हुए, अपनी मां को जिंदा करना पड़ेगा कहकर, गांव के मरघट की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान हल्ला गुल्ला, सुनकर, प्रार्थिया फ़ौसी बाई का बेटा व बेटी आए और पीड़िता प्रार्थिया को आरोपियों से छुड़ाकर वापस घर ले आए।

पीड़ित प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना दुलदुला पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए उक्त कृत्य के लिए आरोपियों के विरुद्ध थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 296,351(2),115(2),333,190,191(2) व टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4,5 के तहत अपराध पंजीबद्ध जांच विवेचना में लिया गया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मामले से जुड़े सभी आठों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस की जांच में पता चला कि मामले का एक आरोपी फूलचंद राम भगत जो कि रायपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पर कार्यरत है, की पत्नी मृतिका सुनीता भगत माह अगस्त 2025 में खेती का कार्य कराने थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत गृह ग्राम भिंजपुर आईं हुई थी, फिर सितंबर 2025 में वापस रायपुर लौट आई थी, जहां की मृतिका सुनीता भगत का स्वास्थ्य खराब हो जाने से, रायपुर में एक हॉस्पिटल में ईलाज चल रहा था, 30 अक्टूबर 202 5 को ईलाज के दौरान हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, तभी आरोपी फुलचंद राम भगत के रिश्तेदारों के द्वारा बताया गया कि वे कुछ बैगाओं को जानते हैं, जिनके द्वारा मृतिका सुनीता भगत के संबंध में पूछताछ करने पर, उनके द्वारा उसे जिंदा करने का दावा किया जा रहा है। जिस पर आरोपी फुलचंद राम भगत के द्वारा उक्त बैगा से संपर्क किया गया, चूंकि मृतिका सुनीता भगत, की मृत्यु के पश्चात उसे, ग्राम भिंजपुर में ही दफन कफ़न किया गया था, अतः फूलचंद भगत के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिल कर, बैगा व उसके साथियों को लेकर ग्राम भिंजपुर के शमशान घाट में गए, जहां बैगा व उसके साथियों के द्वारा शमशान में तंत्र-मंत्र किया गया व बताया गया कि भिंजपुर ग्राम की ही प्रार्थिया फ़ौसी बाई के द्वारा किए गए जादू टोना की वजह से ही सुनीता भगत की मृत्यु हुई है। जिस पर आरोपी फूलचंद राम भगत अपने अन्य साथियों को लेकर फ़ौसीबाई के घर गया व टोनही का आरोप लगाते हुए प्रार्थिया फ़ौसी बाई से मारपीट की गई।

पूछताछ पर आरोपियों – 1. गायत्री भगत उम्र 30 वर्ष, 2. फूलचंद भगत उम्र 55 वर्ष, 3. विष्णु भगत उम्र 45 वर्ष, 4. अनिता भगत उम्र 40 वर्ष, 5. रमेश भगत उम्र 45 वर्ष, 6. ललिता भगत उम्र 40 वर्ष, 7. अंजना मिंज उम्र 35 वर्ष, 8.  तेलेस्फोर मिंज के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में आरोपी बैगा व उसके साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस पतासाजी कर रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।

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