छात्र सुरक्षा उत्तरदायित्व की उपेक्षा व बरती गई लापरवाही.
थाना कोनी जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 559/25 धारा 106(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध.
बिलासपुर : गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र अर्सलान अंसारी की बांधा तालाब में हुई मौत की जांच में गंभीर सुरक्षा लापरवाही उजागर होने के बाद थाना कोनी पुलिस ने सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के कथनों और स्थल निरीक्षण में पाया गया कि तालाब क्षेत्र में सुरक्षा उपाय न होना इस दुर्घटना का प्रमुख कारण रहा।
वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र मृतक अर्सलान अंसारी की मृत्यु की गंभीरता से त्वरित जांच करने हेतु निर्देशित किया गया. दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को मृतक छात्र अर्सलान अंसारी निवासी कादिरपुर बिहार का शव गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय सरस्वती मंदिर रोड बांधा तालाब में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना पर मर्ग कायम कर हर पहलुओं में जांच की गई।
मर्ग जांच में घटना-स्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के कथनों, सभी परीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित फिसलन युक्त गहरे तालाब बांधा में वर्जित क्षेत्र पटल, सुरक्षा बाडा नहीं लगाने एवं छात्र सुरक्षा के उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं किया गया सुरक्षा अधिकारी, वार्डन एवं अन्य के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं लापरवाही करने से मृतक की मृत्यु होना संज्ञेय अपराध का घटित होना पाए जाने से सुरक्षा अधिकारी, वार्डन एवं अन्य के विरुद्ध थाना कोनी के द्वारा धारा 106(1), 3(5) बीएनएस (BNS) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
