चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 454/25 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस 04,06 पाक्सो एक्ट का अपराध पँजीबद्ध.
नाम आरोपी – 1- अजय ढीमर उर्फ़ भगवान सिंग पिता गेंदराम ढीमर उम्र 22 वर्ष निवासी महरपुर थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.
बिलासपुर : बिलासपुर जिले के चौकी बेलगहना पुलिस ने नाबालिक को बहला-फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप वाले मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपहृता को सुरक्षित बरामद करते हुए आरोपी अजय ढीमर उर्फ भगवान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले में BNS की धाराएँ तथा पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराएँ जोड़ी गई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा पीड़िता नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट पर चौकी बेलगहना थाना कोटा में अपराध धारा सदर का क़ायम कर पतासाजी व विवेचना में लिया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (आईपीएस) द्वारा पीड़िता एवं आरोपी की पतासाजी हेतु सख्त निर्देश दिए गए, जिस पर लगातार पुलिस टीम द्वारा पीड़िता की पतासाजी की गई।
बेलगहना पुलिस द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2025 को अपहृता को ग्राम महरपुर लोरमी से आरोपी के कब्जे से बरामद कर विधिवत कार्यवाही उपरांत प्रकरण में धारा 87,64(1) बीएनएस एवं 04,06 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी अजय ढीमर उर्फ़ भगवान सिंग पिता गेंदराम ढीमर उम्र 22 वर्ष निवासी महरपुर थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को दिनांक 21 नवंबर 2025 को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.
आरोपी के विरुद्ध लोरमी थाना में लूट, मारपीट सहित कई मामले पूर्व में दर्ज है।
