आरोपी नवरतन कर्ष निवासी कपिस्दा को दिनाँक 06 मार्च 23 को बम्हनीडीह पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
आरोपी नवरतन कर्ष के विरुद्ध अपराध कमांक 35 /2023 धारा 12 छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं धारा 419,420 म के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
बम्हनीडीह : प्रकरण क विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी डाँ. अजम्बर सिंह बीएमओ सी.एच.सी. बम्हनीडीह द्वारा दिनांक 04 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 09 फरवरी 23 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जाजगीर के निर्देशानुसार दिनांक 17 फरवरी 23 को ग्राम कपिस्दा में की गई जांच में नवरतन कर्ष उम्र 24 वर्ष जो निर्धारित शैक्षाणिक योग्यता एवं नर्सिग होम एक्ट के पंजियन बिना क्लीनिक संचालित करते पाया गया।
छत्तीसगढ राज्य उपचार गृह तथा रोगो उपचार संबंधी संस्थाये अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के अंतर्गत तहसीलदार बम्हनीडीह, खण्ड चिकित्सा अधिकारी बम्हनीडीह द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये जांच की कार्यवाही की गयी, जिसमें उपरोक्त संचालित क्लीनिक द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज होना नही पाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 35 /2023 धारा12 छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं धारा 419,420 म के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के आरोपी नवरतन कर्ष उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड 15 अटल चौंक कपिस्दा थाना बम्हनीडीह को दिनाँक 06 मार्च 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक जी.एस. राजपुत, सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर राठौर, आरक्षक इन्द्रजीत कंवर, महिला आरक्षक रूबी आस्मीन ने सराहनीय भूमिका निभाई है।