जानलेवा हमला ! पंडाल के पास खौफनाक मारपीट सर में गंभीर चोट पहुंचाने वाले सभी छः आरोपी दबोचे गए, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, छः आरोपी एक ही रात में गिरफ्तार कर भेजे गए न्यायिक अभिरक्षा में.

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी लोखन राम साकिन गोरता थाना लखनपुर द्वारा दिनांक 06 सितंबर 2025 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 06 सितंबर 2025 को प्रार्थी रात्रि करीबन 8:30 बजे अपने भाई मुकेश्वर को गोरता झवरपारा गणेश पंडाल के पास से लेकर वापस घर आ रहा था, तभी पंडाल से थोड़ा आगे झवरपारा के मुकेश दास, शिवलाल, उमेश कुमार, एतवार साय एवं अन्य आरोपियों द्वारा मिलकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट करने लगे एवं मुकेश्वर बीच-बचाव करने लगा। लड़ाई झगड़ा को देखकर प्रार्थी के बड़े पिताजी मोहित राम राजवाड़े आये और लड़ाई झगड़ा क्यूं कर रहे हो बोले, तब आरोपियों द्वारा मिल कर मोहित राम राजवाड़े को भी गाली-गलौज करते हुए हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट कर सर में गंभीर चोट कारित किया गया है। बीच बचाव करने में मुकेश्वर को भी चोट आया है, घटना को आस पास के लोग देखे हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 209/25 धारा 296(ख), 351(3), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर घटना-स्थल निरीक्षण कर मुलाहिजा रिपोर्ट आहत मोहित राम के सीटी स्कैन खुलासा रिपोर्ट एवं सी.टी स्कैन क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि घटना दिनांक को आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थी लोखन राम, मुकेश्वर एवं मोहित राम राजवाड़े को डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट किये हैं। आहत मोहित राम के सर में आयी चोट का खुलासा डॉ. साहब से करवाने पर चोट गंभीर प्रकृति का होना एवं उक्त चोट से मृत्यु सम्भाव्य होना लेख किया गया है। जिससे मामले में धारा 109 बी.एन.एस. जोड़ कर प्रकरण के आरोपियों की पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम 02 महिला आरोपी सहित (03) मुकेश कुमार आत्मज एतवार साय उम्र 36 वर्ष, (04) शिवलाल दास आत्मज स्व बंधन उम्र 45 वर्ष, (05) उमेश कुमार आत्मज एतवार साय उम्र 27 वर्ष, (06)एतवार साय आत्मज स्व. बंधन उम्र 58 वर्ष सभी साकिनन गोरता झवरपारा थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में 06 आरोपियों द्वारा एक राय होकर घटना कारित किये जाने पर प्रकरण में धारा 3(5) बी.एन.एस. हटा कर मामले में 190, 191 (3) बी.एन.एस. जोड़ी गयी, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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