शराब पीकर वाहन चलाने एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर न्यायालय द्वारा 10,500 रूपए का समन शुल्क
अम्बिकापुर : यातायात पुलिस अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 06.12.2025 को वाहन चेकिंग कार्यवाही दौरान एक काले रंग की ई रिक्शा क्रमांक-सीजी 15 ई.जी. का चालक को ब्रिथ एनालाईजर की सहायता से चेक किया गया जिसमें ई- रिक्शा चालक शराब पीकर वाहन चला रहा था। उक्त वाहन चालक से वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेंस चेक कियो जाने हेतु मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया जाने पर वाहन चालक मनीष यादव पिता विक्रम यादव यादव आटा चक्कनी के पास अम्बिकापुर का निवासी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा ई-रिक्शा चालक के विरूद्ध शराब पीकर वाहन चलाने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 185, 130(3) मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते 10500 रूपये समन शुल्क वसुली गई है। सरगुजा पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को हिदायत दी गई है कि शराब पीकर ऑटो रिक्शा ना चलाएँ एवं संबंधित ऑटो रिक्शा का आवश्यक दस्तावेज़ एवं अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखकर ही वाहन चलाएँ।
