जमीन की फर्जी एग्रीमेंट दस्तावेज भू-स्वामी के जानकारी के बगैर तैयार कर लोगों से करता था ठगी.
लंबे समय से फ़रार आरोपी थाना गांधीनगर एवं साइबर सेल अंबिकापुर की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में जमीन दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। फर्जी एग्रीमेंट, जाली दस्तावेज और बेगुनाह लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर लाखों रुपये ऐंठने वाला यह आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसे गांधीनगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि सत्तीपरा अंबिकापुर स्थित एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2020 में उसके पति एसईसीएल भटगांव से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुये हैं। जिसके बाद से आवेदिका व उसके पति अम्बिकापुर के आसपास फार्म हाउस व मकान बनाने हेतु जमीन खोज खरीदने की योजना बनाये। इसी संबंध में उसका परिचय अनावेदक निकुंज गुप्ता से हुआ जो दत्ता कॉलोनी अम्बिकापुर में रहता है। अनावेदक के द्वारा आवेदिका को रॉयल पार्क कॉलोनी के पीछे ले जाकर करीब पौने दस डिसमिल जमीन दिखा कर उक्त जमीन अनिल अग्रवाल की होना बताकर, बोला कि भूमि स्वामी अनिल की बहन को कैंसर हो गया है, जिसके ईलाज के लिये वह जमीन बेच रहा है। उक्त जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम से करा कर रखने की बात बोलकर विश्वास दिलाया कि जमीन का सीधे रजिस्ट्री करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जमीन विक्री हेतु 2,10,000/- रूपये प्रति डिसमिल के हिसाब से सौदा तय हुआ। उसके बाद वह अलग-अलग तिथि को एडवांस प्राप्त करने लगा और रजिस्ट्री की बात को टालता रहा।
माह मार्च 2019 तक आवेदिका के द्वारा अनावेदक निंकुज गुप्ता को कुल 17,05,000/- रूपये दे दिया गया। जिसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं करने पर आपत्ति व्यक्त करने पर वह भूमि स्वामी की बहन बहुत ज्यादा सिरियस है बोल कर रजिस्ट्री की बात को टालता रहा। इसके बाद अनावेदक निंकुज गुप्ता आवेदिका को बताया कि टाईम आउट सिनेमा के सामने करीब 02 एकड़ 37 डिसमिल जमीन दो राजवाड़े भाई बेच रहे हैं। उसके बाद वह जमीन को लेने के लिये राजी कर अलग-अलग तिथि को जमीन का एडवांस रकम किसी ना किसी बहाना से प्राप्त करता था और रजिस्ट्री नहीं किया और आज-कल कह कर टालता रहा। अनावेदक निकुंज गुप्ता आ. बालकेश्वर गुप्ता निवासी दत्ता कॉलोनी व अन्य के द्वारा जमीन विक्री कर झांसा देकर छल से 78,97,000/- रूपये प्राप्त करने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 327/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादंसं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार था। मुखबिर से मिली सूचना पर थाना गाँधीनगर एवं साइबर सेल अंबिकापुर की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर आरोपी निकुंज गुप्ता पिता बालकेश्वर गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी शनि मंदिर के आगे शिल्पी एजेन्सी के पीछे थाना गांधीनगर अम्बिकापुर जिला सरगुजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
विवेचना में अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक श्री प्रदीप जायसवाल, उपनिरीक्षक नवलकिशोर दुबे, साइबर सेल प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक बंधु सारथी, आरक्षक जितेश साहू, आरक्षक रमेश राजवाड़े, आरक्षक राहुल केरकेट्टा, आरक्षक अमन पूरी, आरक्षक राहुल सिंह, महिला आरक्षक प्रिया रानी, महिला आरक्षक सरस्वती सिंह, महिला आरक्षक मोती केरकेट्टा की सक्रीय भूमिका रही।
