दिलेश्वर पूरी गोस्वामी निवासी जयरामनगर, मस्तूरी जिला बिलासपुर जो अपने आप को न्यूज पोर्टल का पत्रकार बताता है, उनके द्वारा ऐसी खबरें प्रकाशित की गई है जिसमें कई भ्रामक तथ्य है.
दिलेश्वर पूरी गोस्वामी (न्यूज पोर्टल नया इंडिया) द्वारा प्रकाशित की जाती है खबर.
बिलासपुर : बिलासपुर में एक न्यूज पोर्टल से जुड़े व्यक्ति द्वारा प्रकाशित कथित भ्रामक खबरों को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित मामले में पूर्व की घटनाओं, दर्ज शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बारीकी से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के आवेदन और प्रस्तुत सामग्री—जिनमें एक ऑडियो क्लिप भी शामिल है—की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
माह जून में जयरामनगर निवासी विकास तिवारी को थाना तोरवा क्षेत्र अंतर्गत कुछ नकाबपोश बदमाशों द्वारा मारपीट कर लूट कारित किया गया था। जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 266/2025 धारा 309(6) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें यह ज्ञात हुआ है कि दिलेश्वर गोस्वामी इस घटना में भी जुड़ा हुआ है इस अपराध से अपने आपको बचाने के लिए लगातार विकास तिवारी लोगों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, मस्तूरी व थाना मस्तूरी में शिकायत की गई है। दिलेश्वर गोस्वामी द्वारा अब तक विकास तिवारी लोगों के विरुद्ध 03 FIR दर्ज कराई गई है जिसकी विवेचना में अब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं पाए गए है, किंतु दिलेश्वर गोस्वामी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर विवेचना जारी है।
इसी संदर्भ में अनावेदक विकास तिवारी द्वारा एक ऑडियो क्लिप दिया गया है, जिसमें दिलेश्वर गोस्वामी द्वारा 02 लाख रुपए मांगने की बात कह रहा है, ऑडियो क्लिप की भी जांच कराई जाएगी।

अब तक जांच में प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ है कि दिलेश्वर गोस्वामी मस्तूरी और पचपेड़ी के क्षेत्र में व्यवसायी और अन्य प्रतिष्ठानों से किसी न किसी बात को लेकर भय दिखाते हुए उद्यापन करता है और पैसे नहीं मिलने पर तथाकथित रूप से अपने न्यूज पोर्टल में खबर प्रकाशित कर ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना में कार्यवाही के लिए दबाव बनाता है, परंतु इन मामलों के तथ्यों की जानकारी हो जाने पर इसमें बारीकी से जांच की जा रही है।
दिलेश्वर गोस्वामी के विरुद्ध अलग-अलग थाने में उद्यापन, लूट, अपहरण के प्रकरण दर्ज हैं –
थाना तारबहार में अपराध क्रमांक 77/2016 धारा 186 IPC
थाना पचपेड़ी में अपराध क्रमांक 195/2017 धारा 384 , 34 IPC
थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 429/2020 धारा 384,34 IPC
थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 266/2025 धारा 309(6) BNS
जिला संबलपुर, ओडिशा में अपराध क्रमांक 174/2003 धारा 364,365,342,379,34 IPC
आवेदक व अनावेदक पक्षों द्वारा दिए गए आवेदन पर बारीकी से जांच की जा रही है।
