अपराध समाचार : छः साल तक शादी का झूठा वादा, बार-बार दुष्कर्म—भरोसे को बनाया हथियार, आखिरकार महिला थाना में खुला राज, शादी से मुकरते ही आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे.

महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 10 जनवरी 2026 को पीड़िता द्वारा महिला थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी सुरेश सिंह चौहान, निवासी ग्राम विष्णुपाली, थाना डोंगरीपाली, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ उसके किराये के मकान में सेट-अप बॉक्स लगाने आया था। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल नंबर लेकर उससे व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत शुरू की।

पीड़िता के अनुसार दिनांक 14 नवंबर 2019 को आरोपी उसके किराये के कमरे में आया और शादी करने का प्रस्ताव देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाया। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से मना करने के बावजूद आरोपी ने बलपूर्वक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा और वर्ष 2019 से 27 अक्टूबर 2025 तक शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब आरोपी द्वारा शादी से साफ इंकार कर दिया गया है।

पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 03/2026 अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन दर्ज कर उसका चिकित्सकीय परीक्षण (मेडिकल) कराया गया।

प्रकरण के आरोपी सुरेश सिंह चौहान पिता गौतम सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम विष्णुपाली थाना डोंगरीपाली, हाल निवासी किराये का कमरा केलो विहार कॉलोनी रायगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके पश्चात आरोपी का मेडिकल परीक्षण करा कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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