प्यार और शादी का झांसा बना अपराध का हथियार : रातों-रात गायब हुई नाबालिग, पत्थलगांव पुलिस की सटीक रणनीति से आरोपी तक पहुँची कानून की पकड़, पॉक्सो एक्ट में युवक गिरफ्तार कर  भेजा गया जेल.

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 04 जनवरी 2026 को थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 04 जनवरी 2026 को रात्रि में उसका पूरा परिवार खाना खा कर अपने अपने कमरे में सोने हेतु चला गया था। उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी भी अपने कमरे में सोने हेतु गई थी, दिनांक 05 जनवरी 2026 की सुबह करीबन 05:00 बजे प्रार्थी की पत्नी जब अपनी नाबालिग बेटी को उठाने के लिए गई, तो देखी कि उसकी नाबालिग बेटी कमरे में नहीं थी। जिससे प्रार्थी व उनके परिजनों के द्वारा आस पास,रिश्तेदारों, सहेलियों में पतासाजी किया गया, कहीं पता नहीं चला। उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है।

पुलिस के द्वारा लगातार गुम नाबालिग बालिका की पातासाजी करते हुए संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर की सूचना व परिजनों के सहयोग तथा पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त गुम नाबालिग बालिका थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में आरोपी मानसिंह के साथ है। जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, उक्त ग्राम में जाकर आरोपी मानसिंह के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद कर, आरोपी मानसिंह को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।

पुलिस की पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी मानसिंह नाग के द्वारा शादी व प्यार का झांसा देकर उसे भगा कर ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी मानसिंह नाग के द्वारा नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर अनाचार भी किया गया है। पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका का मेडिकल परीक्षण करा कर, उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

नाबालिग बालिका के कथन के आधार पर मामले में आरोपी के विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 64(2)(M),69 व 4,6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ी गई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मानसिंह के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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