थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख़्ती से कार्यवाही.
आरोपी के कब्जे से बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 01 नग मोबाइल फ़ोन किया गया जप्त.
आरोपी के खाता में धोखाधड़ी अपराध से सम्बंधित रकम 2,06,786/- रुपये प्राप्त होना पाये जाने पर की गई कार्यवाही.
साइबर ठगी के मामलों में उपयोग किये गए म्यूल एकाउंट खाताधारकों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख़्त कार्यवाही.
थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 34/26 धारा 317(4), 318 (4) बीएनएस एवं 66 डी आई.टी. एक्ट का अपराध पँजीबद्ध.
अम्बिकापुर : साइबर ठगी के मामलों में म्यूल अकाउंट बनकर रकम इधर-उधर करने वालों पर अब पुलिस की सीधी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। थाना गांधीनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल अकाउंट के खाता धारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में ठगी से जुड़ी 2 लाख से अधिक की राशि का लेन-देन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिससे साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार हुआ है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूची अनुसार फर्जी मोबाइल नम्बरों को जारी करने वाले पॉइंट ऑफ़ सेल्स (पीओएस), म्यूल अकाउंट खाता धारकों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय रायपुर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। इसी क्रम में दस्तावेज के अवलोकन पर म्यूल एकाउंट के मामले में संबंधित बैंक खाते में लिंक मोबाईल नंबर का धारक अमरेन्द्र सिंह पिता अभय राज सिंह साकिन वार्ड नंवर 27 गुरुनानक वार्ड महाराजा गली अम्बिकापुर, जिला सरगुजा का होना पाया गया है। आरोपी के द्वारा चोरी/छल/अपराध से सबंधित 206786/- रूपये को छलपूर्वक प्राप्त करने हेतु अपने सीम/बैंक खाता का उपयोग षडयंत्रपूर्वक किया जाना पाया गया। धारा 317(4), 318 (4) BNS 66 डी आई०टी० एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 34/26 धारा 317(4), 318 (4) बी.एन.एस. एवं 66 डी आई.टी. एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी अमरेन्द्र सिंह को तलब कर पुछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम अमरेन्द्र सिंह पिता अभय राज सिंह साकिन वार्ड नंवर 27 गुरुनानक वार्ड महाराजा गली अम्बिकापुर का होना बताया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी के भाई की बिरयानी दुकान में आने वाले एक युवक के द्वारा उसके खाते में रकम नहीं आने की बात बोल कर प्रार्थी के खाते में कुल 02 लाख 06 हजार 786 रूपये डलवाया है, जिसे अन्य अन्य खातों मे ट्रांसफर कराया गया है। आरोपी के पेश करने पर आरोपी का बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना पाया जाने पर आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह, घनश्याम देवांगन, वीरेंद्र पैकरा, अशोक यादव, अमनपुरी सक्रिय रहे।
