साइबर ठगों का मददगार निकला खाता धारक ! गांधीनगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट पर कसी नकेल, 2 लाख की ठगी में म्यूल अकाउंट इस्तेमाल, आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूची अनुसार फर्जी मोबाइल नम्बरों को जारी करने वाले पॉइंट ऑफ़ सेल्स (पीओएस), म्यूल अकाउंट खाता धारकों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय रायपुर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। इसी क्रम में दस्तावेज के अवलोकन पर म्यूल एकाउंट के मामले में संबंधित बैंक खाते में लिंक मोबाईल नंबर का धारक अमरेन्द्र सिंह पिता अभय राज सिंह साकिन वार्ड नंवर 27 गुरुनानक वार्ड महाराजा गली अम्बिकापुर, जिला सरगुजा का होना पाया गया है। आरोपी के द्वारा चोरी/छल/अपराध से सबंधित 206786/- रूपये को छलपूर्वक प्राप्त करने हेतु अपने सीम/बैंक खाता का उपयोग षडयंत्रपूर्वक किया जाना पाया गया। धारा 317(4), 318 (4) BNS 66 डी आई०टी० एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 34/26 धारा 317(4), 318 (4) बी.एन.एस. एवं 66 डी आई.टी. एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी अमरेन्द्र सिंह को तलब कर पुछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम अमरेन्द्र सिंह पिता अभय राज सिंह साकिन वार्ड नंवर 27 गुरुनानक वार्ड महाराजा गली अम्बिकापुर का होना बताया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी के भाई की बिरयानी दुकान में आने वाले एक युवक के द्वारा उसके खाते में रकम नहीं आने की बात बोल कर प्रार्थी के खाते में कुल 02 लाख 06 हजार 786 रूपये डलवाया है, जिसे अन्य अन्य खातों मे ट्रांसफर कराया गया है। आरोपी के पेश करने पर आरोपी का बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना पाया जाने पर आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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