अपराध समाचार : चाकू से हमला और वाहन में तोड़फोड़ ! जानलेवा हमले का आरोपी शहर में घूमते पकड़ा गया, पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार, फरार आरोपी ने कबूला जुर्म, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी उपेन्द्र कुमार गुप्ता साकिन गोधनपुर थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को सुबह प्रार्थी तथा उसका भाई आकाश गुप्ता एवं दीपक गुप्ता सभी रोजाना के भांति अपने दुकान पर थे। प्रार्थी तथा उसके भाई दुकान में रह कर बाहर से आये सब्जी की खरीद बिक्री का काम करते हैं। दिनांक 19 जनवरी 2026 को एक महिला दो क्विंटल सुरन सब्जी प्रार्थी के दुकान में बेचने के लिऐ पहले से तय सौदा के अनुसार लेकर आई थी। जिसे पड़ोस के सब्जी दुकानदार मां शेरावाली सब्जी भण्डार के संचालक राजेंद्र गुप्ता द्वारा प्रार्थी के बुलाये गए कस्टमर को जबरजस्ती अपने पास बुलाकर उसके सब्जी को कम कीमत में खरीद कर अधिक दाम में दुसरे व्यक्ति को बेच दिया गया।

प्रार्थी इसी बात को लेकर राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से पूछताछ करने गया तो राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता तथा उसका लड़का प्रियांशु दोनों झगड़ा विवाद करने लगे और राजेन्द्र प्रसाद बोलने लगा कि तुम कौन होते हो कह कर प्रार्थी को गाली-गलौज करने लगे, झगड़ा विवाद होता देख प्रार्थी का चाचा जवाहर प्रसाद गुप्ता बीच बचाव करने एवं समझाईश देने आये तो उनको भी आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए हाथ मुक्का तथा पास पड़े डंडा से मारपीट करने लगे।

जब इस मामले की रिपोर्ट करने प्रार्थी थाना में गया तो पीछे से राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का लड़का प्रियांशु गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, सुरज गुप्ता एवं अंकित सोनी प्रार्थी के दुकान के अंदर घुस कर प्रार्थी के भाई आकाश से मारपीट किये एवं दुकान के शीशा तथा दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे व ईलेक्ट्रानिक तराजू को तोड़-फोड़ कर दिये तथा काउण्टर में रखे सुबह के सब्जी बिक्री का पैसा लगभग 30-40 हजार रूपये को लूट कर ले गये साथ में दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे के डीवीआर को भी निकाल कर अपने साथ ले गये हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अम्बिकापुर में अपराध क्रमांक 37/26 धारा 296, 351 (3), 115(2), 331, (5), 324(4), 309(6), बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, मामले के आरोपी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रियांशु गुप्ता एवं प्रिंस गुप्ता को उनके सकुनत से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता रघुपति साव उम्र 55 वर्ष (02) प्रिंस गुप्ता आत्मज राजेंद्र गुप्ता उम्र 21 वर्ष (03) प्रियांशु गुप्ता आत्मज राजेन्द्र गुप्ता उम्र 19 वर्ष साकिन गोधनपुर अंबिकापुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, घटना दिनांक को धारा सदर का अपराध घटित करना जुर्म स्वीकार किये, किन्तु घटना में प्रयुक्त आला जरब एवं लूट किये गये पैसे एवं डीवीआर के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं बताते हुए घटना के साक्ष्य को विलोपित किया जाना पाये जाने से मामले में आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 238 बीएनएस जोड़ कर आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, मामले मे शामिल अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं जिनका पता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।

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