ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से सट्टा संचालन का खुलासा
आरोपी के कब्जे से नगद राशि एवं मोबाइल जप्त
छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही
दुर्ग : दिनांक 30.01.2026 को रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान थाना पाटन क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 09 पाटन में सट्टा लिखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पाटन पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई।
दबिश के दौरान आरोपी विरेंद्र देवांगन, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09 पाटन, थाना पाटन, जिला दुर्ग को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी द्वारा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सट्टा लिखकर अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा था।
मामले में अपराध क्रमांक 46/2026 धारा 5, 6(क), 7(ख) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आरोपी का नाम : विरेंद्र देवांगन, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09, पाटन, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :
एक नग मोबाइल फोन
नगद राशि ₹10,090/-
सट्टा-पट्टी व लेखा संबंधी कागजात
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्रवाई में थाना पाटन में पदस्थ निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक विक्रम नेताम, आरक्षक रमेश साहू एवं पुलिस स्टाफ की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सट्टा, जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों से दूर रहें तथा ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
