जशपुर में नशे पर ताबड़तोड़ वार ! पुलिस कार्रवाई से तंबाकू विक्रेताओं में हड़कंप, स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू बेचना पड़ा भारी, जशपुर पुलिस ने वसूला ₹22 हजार जुर्माना.

दिनांक 31 जनवरी 2026 को जशपुर जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की मदद से जिले के संपूर्ण थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों व स्कूल, कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने  वालों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 110 प्रकरणों में 22,000/- रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

गौरतलब है कि कोटपा एक्ट (सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्र पान निषेध बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रखना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिषेध है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व दंड का प्रावधान है।

जशपुर पुलिस व औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 प्रकरण में 3200/- रुपये, थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000/- रुपये,  बागबहार क्षेत्र में 04 प्रकरणों में 800/- रुपये, कांसाबेल क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000/- रुपये, बगीचा क्षेत्र के 5 प्रकरणों में 1000/- रुपये, आस्ता क्षेत्र के 08 प्रकरणों में 1600/- रुपये, लोदाम के 07 प्रकरणों में 1400/- रुपये,  चौकी आरा के 04 प्रकरण में 800/- रुपये, चौकी मनोरा में 01 प्रकरण में 200/- रुपये, चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत 03 प्रकरणों में 600/- रुपये, चौकी करडेगा के 03 प्रकरणों में 600/- रुपये व चौकी उपरकछार क्षेत्र के 06 प्रकरणों में 1200/- रुपये तथा चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्रांतर्गत 05 प्रकरणों में 1000/- रुपये इस प्रकार कुल 110 प्रकरणों में 22,000/- रुपये की जुर्माना राशि वसूला गया, साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरशः पालन हेतु समझाइश दी गई।

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