अनधिकृत रूप से लंबे समय तक कर्तव्य से गैरहाजिर रहने वाले आरक्षक को किया गया बर्खास्त
दिनांक 05.04.2025 से लगातार 311 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक राहुल शर्मा को किया गया सेवा से पृथक
आरक्षक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर, उसके सेवाकाल में कुल 14 बार कर्तव्य से गैरहाजिर रहना भी पाया गया
बलौदाबाज़ार : दिनांक 10.02.2026 को पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहकर, अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले आरक्षक क्रमांक 215 राहुल शर्मा को सेवा से पृथक कर दिया गया है। आरक्षक राहुल शर्मा का दिनांक 05.04.2025 से लगातार बिना किसी पुर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहना पाया गया। उक्त के संबंध में आरक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित किया गया, जिसमें अपचारी आरक्षक को विभागीय जांच की कार्यवाही में नियत तिथि को उपस्थित होने बार-बार नोटिस जारी करने तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी आरक्षक जांच पर उपस्थित नहीं हुआ।
आरक्षक राहुल शर्मा दिनांक 05.04.2025 से आज दिनांक तक कुल 311 दिवस तक अपने कर्तव्य से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा है। साथ ही अपचारी आरक्षक के सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर उसके द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान कुल 14 बार कर्तव्य से गैरहाजिर रहना भी पाया गया।तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा अपचारी आरक्षक क्रमांक 215 राहुल शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रमाणिकता के परिपेक्ष्य में समग्र अध्ययनोपरांत मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1996 के नियम 10(8) एवं मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पुलिस मैनुअल एवं रेगुलेशन की कंडिका 221(अ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आदेश जारी होने की तिथि से रक्षित केंद्र बलौदाबाजार में पदस्थ अपचारी आरक्षक क्रमांक 215 राहुल शर्मा को “सेवा से पृथक” करने का आदेश पारित किया गया है।
