JASHPUR BREAKING : पिता-पुत्र ने दुकान में घुसकर की गाली-गलौज और दी मौत की धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही FIR दर्ज

सिंगीबहार में दुकानदार से की थी गाली गलौच, दी थी जान से मारने की धमकी, जशपुर पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान

मामला चौकी ऊपर कछार, थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिंगीबहार का

आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस ने चौकी ऊपर कछार में दर्ज की एफ.आई. आर., की जा रही है अग्रिम कार्यवाही

आरोपी क्रमशः -1. रवि गुप्ता उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम ललकिडीह (उड़ीसा). 02. युधिष्ठिर गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम ललकिडीह (उड़ीसा) के विरुद्ध चौकी ऊपर कछार में उक्त कृत्य के लिए बी एन एस की धारा 296,351(2) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध

जशपुर : थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत दो व्यक्तियों के द्वारा एक दुकान में दुकानदार से गाली गलौज, व जान से मारने की धमकी देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देश पर जशपुर पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच करने पर पता चला कि उक्त वीडियो चौकी ऊपर कछार, थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिंगीबहार का है, जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति क्रमशः रवि गुप्ता व युधिष्ठिर गुप्ता, जो कि पिता पुत्र हैं, व उड़ीसा राज्य के सरहदी ग्राम ललकिडीह के निवासी हैं, जिनके द्वारा 24.02.26 के सुबह करीबन 11.00 बजे, रमेश कुमार साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम सिंगी बहार, चौकी ऊपर कछार, थाना तपकरा के ग्राम सिंगी बहार में स्थित दुकान में जाकर, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई है,।

जशपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी रमेश कुमार साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम सिंगी बहार, चौकी ऊपर कछार, थाना तपकरा की रिपोर्ट पर चौकी ऊपर कछार में आरोपियों क्रमशः -1. रवि गुप्ता उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम ललकिडीह (उड़ीसा). 02. युधिष्ठिर गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम ललकिडीह (उड़ीसा). के विरुद्ध बी एन एस की धारा 296,351(2) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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