होली पर 4 मार्च को रहेगा ‘ड्राई डे’: प्रदेशभर में मदिरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित, अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी के निर्देश
रायपुर : होली के पावन पर्व पर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन ने पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ (शुष्क दिवस) को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया है। 4 मार्च 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि प्रदेशवासी सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता सर्वोपरि है। घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब में मदिरा की बिक्री और परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग के सख्त निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, बार, होटल-रेस्टोरेंट तथा संबंधित प्रतिष्ठान शुष्क दिवस पर बंद रहेंगे। इसके साथ ही गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा भंडारण और बिक्री पर भी सख्त रोक रहेगी।
जिला एवं राज्य स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित कर अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संदिग्ध स्थलों और वाहनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की अपील
राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का त्योहार आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं तथा प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना की स्थिति न बने और सभी नागरिक सुरक्षित माहौल में उत्सव का आनंद ले सकें।
शासन ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

