बेजुबान पर बर्बरता! 3:30 बजे कुत्ते को पीट-पीटकर मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, BNS व पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज

एमपीईबी चौक जामुल में कुत्ते को मारने की घटना, अपराध पंजीबद्ध

दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया

धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्यवाही

आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई

दुर्ग : दिनांक 01.03.2026 की रात्रि लगभग 03:30 बजे एमपीईबी चौक जामुल क्षेत्र में गली के एक कुत्ते को दो व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से मारने की सूचना प्राप्त हुई। प्रार्थी मदन साहू, निवासी एमपीईबी चौक जामुल द्वारा थाना जामुल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मोहल्ले के मुर्तुजा अली एवं राहुल मारकण्डे द्वारा कुत्ते को गंभीर रूप से पीटने से उसकी मृत्यु हो गई।

रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।

आरोपी का नाम :

1. मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड 01 जामुल

2. राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांई मंदिर के पास, जामुल

सराहनीय कार्य :

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह एवं पी. संतोष की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था एवं मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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