“ऑपरेशन प्रहार” का असर : दरवाजा तोड़कर घुसे, मचाया उत्पात… पुलिस की त्वरित कार्रवाई में घर में घुसकर तोड़-फोड़ और मारपीट करने वाले सभी छः आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजे गए रिमांड पर.

दिनांक 14 मार्च 2026 की रात सत्तीगुड़ी चौक के आगे मस्तागली में एक घर में घुसकर मारपीट एवं तोड़फोड़ करने की घटना को लेकर एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गैरजमानतीय धाराओं में रिमांड पर भेजा है। घटना के संबंध में 15 मार्च को प्रार्थी सुखदेव मंडल पिता स्व. अशोक मंडल उम्र 39 वर्ष निवासी मस्तागली सत्तीगुड़ी चौक रायगढ़ द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि 14 मार्च की रात करीब 11:35 बजे जब वह घर में सो रहे थे, उसी दौरान 3 अज्ञात युवक जबरन दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस आए और स्टॉफ से गुलदस्ता मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। शोर सुनकर प्रार्थी नीचे आए और समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी आक्रोशित होकर गाली-गलौच, धक्का-मुक्की करते हुए घर के दरवाजों में तोड़फोड़ करने लगे तथा अपने अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट पर उतारू हो गए। आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी घर से कूदकर फरार हो गए।

प्रकरण में एक आरोपी का नाम कुन्नू निवासी राजीवनगर रायगढ़ ज्ञात होने पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296, 331(4), 351(3), 324, 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी देवसिंह चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिल कर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके आधार पर प्रकरण में बलवा की धारा 191(2) बीएनएस जोड़ी गई।

पुलिस द्वारा आरोपी देवसिंह चौहान (26 वर्ष), आशीष सिंह ठाकुर (24 वर्ष), आदित्य श्रीवास (25 वर्ष), देवकुमार चौहान (20 वर्ष), जयकिशन यादव (23 वर्ष) एवं साहिल सिंह ठाकुर (21 वर्ष) सभी निवासी रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया है।

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